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तीन एकड़ में बनेगा स्क्रैप सेंटर, कंडम घोषित होंगे 23533 वाहन
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औरैया। 20 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को कंडम घोषित कर इन्हें कटवा दिया जाएगा। परिवहन विभाग जल्द ही तीन एकड़ में स्क्रैप सेंटर खोलने जा रहा है। इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं।
जिले के सहायक परिवहन विभाग में 23,533 हल्के व भारी वाहन ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इन्हें अब सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा, साथ ही इनका किसी भी कीमत पर अब विभाग नवीनीकरण भी नहीं करेगा।
इन वाहनों को कंडम घोषित कर कटवा दिया जाएगा। इसकेलिए जिला मुख्यालय व शहर के किसी मुख्य मार्ग पर तीन एकड़ में स्क्रैप सेंटर खोला जाना है। विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन भी मांगे हैं। जिन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वह स्क्रैप नीति लागू होने के बाद कबाड़ श्रेणी से शामिल नहीं होंगे।
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ये है फिटनेस का नियम
सहायक संभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक, व्यवसायिक नये वाहन का दो साल के लिए फिटनेस किया जाता है। अगर वाहन आठ साल पुराना हो गया है तो उसका हर साल फिटनेस किया जाएगा। अगर वाहन में तकनीकी खराबी है तो संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यह तय करेंगे कि वाहन फिटनेस के लायक है या नहीं है। इसके अलावा निजी वाहनों का 15 साल में फिटनेस का प्रावधान है।
पांच साल का होता री-रजिस्ट्रेशन
भारी वाहनों में शामिल ट्रक, कंटेनर के साथ ही हल्के वाहनों का पहली बार रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ पांच साल के लिए किया जाता है। इस बीच अगर वाहन अनफिट हो गया है तो उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है।
यह होगा फायदा
- पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मिलेगा प्रमाणपत्र।
- प्रमाणपत्र दिखाएंगे तो नई गाड़ी की खरीद पर 25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी।
- कबाड़ प्रमाणपत्र पर नये वाहन की खरीद में रोड़ टैक्स में भी मिलेगी छूट।
-----
ये होंगे कर्मचारी योग्यता
सेंटर हेेड या मैनेजर बीटेक इंजीनियर
डाटा बेस एडिमिनिस्ट्रेटर पीजीडीसीए या बीसीए या ओ लेवल
ड्राइवर तीन साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
लेन इंचार्ज या सुपरवाइजर आईटीआई या डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल
मेंटीनेंस टेक्नीशियन आईटीआई या डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल
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जिले के सहायक परिवहन विभाग में 23,533 हल्के व भारी वाहन ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इन्हें अब सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा, साथ ही इनका किसी भी कीमत पर अब विभाग नवीनीकरण भी नहीं करेगा।
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इन वाहनों को कंडम घोषित कर कटवा दिया जाएगा। इसकेलिए जिला मुख्यालय व शहर के किसी मुख्य मार्ग पर तीन एकड़ में स्क्रैप सेंटर खोला जाना है। विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन भी मांगे हैं। जिन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वह स्क्रैप नीति लागू होने के बाद कबाड़ श्रेणी से शामिल नहीं होंगे।
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ये है फिटनेस का नियम
सहायक संभागीय परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक, व्यवसायिक नये वाहन का दो साल के लिए फिटनेस किया जाता है। अगर वाहन आठ साल पुराना हो गया है तो उसका हर साल फिटनेस किया जाएगा। अगर वाहन में तकनीकी खराबी है तो संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यह तय करेंगे कि वाहन फिटनेस के लायक है या नहीं है। इसके अलावा निजी वाहनों का 15 साल में फिटनेस का प्रावधान है।
पांच साल का होता री-रजिस्ट्रेशन
भारी वाहनों में शामिल ट्रक, कंटेनर के साथ ही हल्के वाहनों का पहली बार रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ पांच साल के लिए किया जाता है। इस बीच अगर वाहन अनफिट हो गया है तो उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है।
यह होगा फायदा
- पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मिलेगा प्रमाणपत्र।
- प्रमाणपत्र दिखाएंगे तो नई गाड़ी की खरीद पर 25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी।
- कबाड़ प्रमाणपत्र पर नये वाहन की खरीद में रोड़ टैक्स में भी मिलेगी छूट।
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ये होंगे कर्मचारी योग्यता
सेंटर हेेड या मैनेजर बीटेक इंजीनियर
डाटा बेस एडिमिनिस्ट्रेटर पीजीडीसीए या बीसीए या ओ लेवल
ड्राइवर तीन साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
लेन इंचार्ज या सुपरवाइजर आईटीआई या डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल
मेंटीनेंस टेक्नीशियन आईटीआई या डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल