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जुलूस निकालने पर 13 नामजद समेत 250 पर मुकदमा
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औरैया। शहर में मंगलवार को ईद मिलादुन्नवी पर्व पर निकाले गए जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह रिपोर्ट 13 नामजद व 250 अन्य आयोजकों के खिलाफ धारा 144 व कोविड नियमों के उल्लंघन में दर्ज किया गया है। जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
मंगलवार को ईद मिलादुन्नवी पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिले में लगी धारा 144 की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति के जुलूसे मोहम्मदी निकाला। इस दौरान कोविड- 19 नियमों की अनदेखी करते हुए काफी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों का हुजूम देख पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के भी हाथ-पांव फूल गए। इस दौरान अधिकारियों में जुलूस निकालने की अनुमति न दिए जाने के बाद भी जुलूस निकालने को लेकर बातचीत हुई। जिस पर किसी तरह से जल्द से जल्द जुलूस को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया गया।
लेकिन जुलूस के समाप्त होने के बाद अधिकारियों में मुस्लिम समाज की ओर से जिले में लगी धारा 144 व कोविड- 19 नियमों का अनुपालन न किए जाने को लेकर नाराजगी दिखाई दी। जिसके चलते देर रात को देवकली चौकी इंचार्ज सुधीर भारद्वाज की ओर से सदर कोतवाली में 13 नामजद लोगों में मोहल्ला जमालशाह निवासी मोहम्मद मियां, मो.शफीख ठेकेदार, रजानगर मोहल्ला निवासी मो.शोएब राईन, मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी कल्लू चिकिन वाला, ताहिर अली, शहरुख मंसूरी, साजिमद मंसूरी, अमन मंसूरी, सदर तहसील के पास निवासी मो.रिजवान, मोहल्ला तकिया निवासी मो.इमरान नेता, मोहल्ला जमालशाह निवासी मो.अनवर व मो.अफसर, रजानगर निवासी मो.अनस राईन के अलावा 250 अन्य आयोजकगणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ यादव ने बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है।
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मंगलवार को ईद मिलादुन्नवी पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिले में लगी धारा 144 की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति के जुलूसे मोहम्मदी निकाला। इस दौरान कोविड- 19 नियमों की अनदेखी करते हुए काफी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों का हुजूम देख पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के भी हाथ-पांव फूल गए। इस दौरान अधिकारियों में जुलूस निकालने की अनुमति न दिए जाने के बाद भी जुलूस निकालने को लेकर बातचीत हुई। जिस पर किसी तरह से जल्द से जल्द जुलूस को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया गया।
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लेकिन जुलूस के समाप्त होने के बाद अधिकारियों में मुस्लिम समाज की ओर से जिले में लगी धारा 144 व कोविड- 19 नियमों का अनुपालन न किए जाने को लेकर नाराजगी दिखाई दी। जिसके चलते देर रात को देवकली चौकी इंचार्ज सुधीर भारद्वाज की ओर से सदर कोतवाली में 13 नामजद लोगों में मोहल्ला जमालशाह निवासी मोहम्मद मियां, मो.शफीख ठेकेदार, रजानगर मोहल्ला निवासी मो.शोएब राईन, मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी कल्लू चिकिन वाला, ताहिर अली, शहरुख मंसूरी, साजिमद मंसूरी, अमन मंसूरी, सदर तहसील के पास निवासी मो.रिजवान, मोहल्ला तकिया निवासी मो.इमरान नेता, मोहल्ला जमालशाह निवासी मो.अनवर व मो.अफसर, रजानगर निवासी मो.अनस राईन के अलावा 250 अन्य आयोजकगणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ यादव ने बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है।
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