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Auraiya News: सूचना न देने पर अजीतमल-बाबरपुर ईओ पर 25 हजार का जुर्माना
Mon, 26 May 2025 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 26 May 2025 11:50 PM IST
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औरैया। नगर पंचायत अजीतमल-बाबरपुर के ईओ से दो बिंदुओं पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना न देने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश जारी किया है। इसमें अजीतमल-बाबरपुर नगर पंचायत के ईओ विजय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वादी बृजेश कुमार की ओर से नगर पंचायत से दो बिंदुओं को लेकर सूचना मांगी गई थी। इस मामले में सूचना न देने पर वादी एडीएम के समक्ष पहुंचा। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में वादी ने अपील की। मामले में ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
तीन से चार तारीखों में ईओ की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अब इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश कुमार चौधरी ने अजीतमल-बाबरपुर नगर पंचायत के ईओ को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये वेतन से वसूलने का आदेश जारी किया है।
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अजीतमल-बाबरपुर नगर पंचायत के प्रभारी ईओ रामआसरे कमल ने बताया कि यह मामला पूर्व ईओ विजय से जुड़ा हुआ है।
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वादी बृजेश कुमार की ओर से नगर पंचायत से दो बिंदुओं को लेकर सूचना मांगी गई थी। इस मामले में सूचना न देने पर वादी एडीएम के समक्ष पहुंचा। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में वादी ने अपील की। मामले में ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
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तीन से चार तारीखों में ईओ की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अब इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश कुमार चौधरी ने अजीतमल-बाबरपुर नगर पंचायत के ईओ को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये वेतन से वसूलने का आदेश जारी किया है।
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अजीतमल-बाबरपुर नगर पंचायत के प्रभारी ईओ रामआसरे कमल ने बताया कि यह मामला पूर्व ईओ विजय से जुड़ा हुआ है।