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Auraiya News: जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
Mon, 07 Sep 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:09 AM IST
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औरैया। अयाना थाना क्षेत्र से जुड़े जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी शिवम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। पीठासीन अधिकारी मयंक चौहान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
थाना अयाना क्षेत्र के गांव सिखरना निवासी शिवम सिंह पर दो साल पहले आरोप था कि उसने अन्य आरोपियों से मिलकर वादी के भतीजे पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से मारपीट कर फायर किया था। पुलिस ने इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, सत्र परीक्षण के दौरान मामले में हत्या के प्रयास का अतिरिक्त आरोप विरचित किया गया था, जिसके बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की थी।
शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और पूर्व में दाखिल जमानतगीर के आधार पर शिवम सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है।
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वृद्ध की अपील पर 28 दिन की देरी माफ, 500 रुपये हर्जाना तय
औरैया। जिला जज मयंक चौहान की अदालत ने एक सिविल मामले में आयु, ग्रामीण परिवेश और गंभीर बीमारी को आधार मानते हुए अपील दाखिल करने में हुई 28 दिन की देरी को माफ कर दिया है। अदालत ने विपक्षीगण की क्षतिपूर्ति के एवज में 500 रुपये हर्जाने के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
न्यायालय में सिविल प्रकीर्ण भगवान सिंह बनाम विजय सिंह व अन्य की पत्रावली पर सुनवाई हुई। अपीलार्थी भगवान सिंह की ओर से सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। बताया कि सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है, इसलिए विपक्षीगण की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। इसके तहत 500 रुपये हर्जाने के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विलंब माफ कर दिया गया। (संवाद)
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हाईकोर्ट से एससी-एसटी एक्ट के आरोपी को राहत
औरैया। सदर कोतवाली के गांव रामपुर रामसहाय निवासी अरविंद सिंह सेंगर एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ने इस वाद से जुड़ी संपूर्ण कार्रवाई को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है।
गांव रामपुर रामसहाय निवासी कांती देवी ने 28 जुलाई 2025 को अरविंद सिंह सेंगर, उनके बेटे सुमित सिंह और छुन्नू के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस प्रकरण से संबंधित समस्त कार्रवाइयों को समाप्त कर दी। (संवाद)
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थाना अयाना क्षेत्र के गांव सिखरना निवासी शिवम सिंह पर दो साल पहले आरोप था कि उसने अन्य आरोपियों से मिलकर वादी के भतीजे पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से मारपीट कर फायर किया था। पुलिस ने इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, सत्र परीक्षण के दौरान मामले में हत्या के प्रयास का अतिरिक्त आरोप विरचित किया गया था, जिसके बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की थी।
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शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और पूर्व में दाखिल जमानतगीर के आधार पर शिवम सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है।
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वृद्ध की अपील पर 28 दिन की देरी माफ, 500 रुपये हर्जाना तय
औरैया। जिला जज मयंक चौहान की अदालत ने एक सिविल मामले में आयु, ग्रामीण परिवेश और गंभीर बीमारी को आधार मानते हुए अपील दाखिल करने में हुई 28 दिन की देरी को माफ कर दिया है। अदालत ने विपक्षीगण की क्षतिपूर्ति के एवज में 500 रुपये हर्जाने के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
न्यायालय में सिविल प्रकीर्ण भगवान सिंह बनाम विजय सिंह व अन्य की पत्रावली पर सुनवाई हुई। अपीलार्थी भगवान सिंह की ओर से सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। बताया कि सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है, इसलिए विपक्षीगण की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। इसके तहत 500 रुपये हर्जाने के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विलंब माफ कर दिया गया। (संवाद)
हाईकोर्ट से एससी-एसटी एक्ट के आरोपी को राहत
औरैया। सदर कोतवाली के गांव रामपुर रामसहाय निवासी अरविंद सिंह सेंगर एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ने इस वाद से जुड़ी संपूर्ण कार्रवाई को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है।
गांव रामपुर रामसहाय निवासी कांती देवी ने 28 जुलाई 2025 को अरविंद सिंह सेंगर, उनके बेटे सुमित सिंह और छुन्नू के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस प्रकरण से संबंधित समस्त कार्रवाइयों को समाप्त कर दी। (संवाद)