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समाप्त हुआ वैल्यू कट का प्रावधान
Auraiya
Updated Sat, 26 Oct 2013 05:41 AM IST
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औरैया। वर्ष 2013-14 की धान खरीद के लिए वैल्यू कट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से मानकों की दायरे में आने वाले धान की ही खरीद की जाएगी। क्रय केंद्रों पर धान खरीद के लिए शासन की ओर से तय मानकों में चार फीसदी डैमेज तो 17 फीसदी नमी तक की ही धान खरीदने को निर्देश जारी किए गए हैं।
गत वर्षों तक सरकारी धान खरीद केंद्रों पर शासन की ओर से तय किए गए क्रय मानकों को पूरा न करने वाली धान की खरीद भी की जाती रही है। गुणवत्ता में तय मानकों से मामूली हल्की लेकर मानकों को पूरा करने के लिए किसानों को धान की वैल्यू के आधार पर कटौती कर उन्हें फसल का भुगतान कर दिया जाता था। इस सुविधा से किसानों को बाजार भाव से अधिक फसल की कीमत मिल जाती थी। पर वर्ष 2013-14 की धान खरीद में शासन की ओर से वैल्यू कट की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। इस बार सरकारी क्रय केंद्रों पर मानकों पर खरी उतरने वाली धान की ही खरीद की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की धान खरीद के लिए क्रय नीति का निर्धारण करते हुए खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरकारी क्रय केंद्रों पर 17 फीसदी नमी तक ही धान खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा धान में चार ही फीसदी डेमेज का मानक तय है। इसके अलावा धान में अन्य विजातीय पदार्थों का अपमिश्रण की मात्रा अधिकतम छह फीसदी तो बिना दाना(चावल) की धान का अपमिश्रण तीन फीसदी तक ही जायज करार दिया गया है। इस सबंध में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि शासन की ओर से तय किए गए मानकों के आधार पर ही धान की खरीद की जाएंगी। उन्होंने बताया वैल्यू कट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तय मानकों पर खरे न उतरने वाले धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जाएगा।
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गत वर्षों तक सरकारी धान खरीद केंद्रों पर शासन की ओर से तय किए गए क्रय मानकों को पूरा न करने वाली धान की खरीद भी की जाती रही है। गुणवत्ता में तय मानकों से मामूली हल्की लेकर मानकों को पूरा करने के लिए किसानों को धान की वैल्यू के आधार पर कटौती कर उन्हें फसल का भुगतान कर दिया जाता था। इस सुविधा से किसानों को बाजार भाव से अधिक फसल की कीमत मिल जाती थी। पर वर्ष 2013-14 की धान खरीद में शासन की ओर से वैल्यू कट की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। इस बार सरकारी क्रय केंद्रों पर मानकों पर खरी उतरने वाली धान की ही खरीद की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की धान खरीद के लिए क्रय नीति का निर्धारण करते हुए खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरकारी क्रय केंद्रों पर 17 फीसदी नमी तक ही धान खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा धान में चार ही फीसदी डेमेज का मानक तय है। इसके अलावा धान में अन्य विजातीय पदार्थों का अपमिश्रण की मात्रा अधिकतम छह फीसदी तो बिना दाना(चावल) की धान का अपमिश्रण तीन फीसदी तक ही जायज करार दिया गया है। इस सबंध में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि शासन की ओर से तय किए गए मानकों के आधार पर ही धान की खरीद की जाएंगी। उन्होंने बताया वैल्यू कट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तय मानकों पर खरे न उतरने वाले धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जाएगा।
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