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हत्या एवं अपहरण के चार आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
Updated Tue, 21 Aug 2018 10:53 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण और उसके पिता की हत्या के मामले में चारों आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
सुरेश चंद्र पुत्र प्रेमचंद्र यादव निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना ऐरवाकटरा ने नौ अगस्त 2012 को रिपोर्ट लिखाई कि वह 8 अगस्त की रात अपने घर के बाहर सो रहा था। तभी लगभग साढ़े 11 बजे किसी ने पेट में फरसा जैसी चीज से वार कर जगाया। घर का दरवाजा खुला तो मुल्जिमान अनिल यादव व नीरज कुमार यादव पुत्रगण विश्राम सिंह निवासी चकरपुर बिधूना व रविंद्र सिंह एवं नरेंद्र सिंह पुत्रगण मोहर सिंह निवासी जादोपुर बटौनाकला असलहा लेकर घर में घुस आए।
यह पुत्री को जबरदस्ती शादी के लिए ले जाने लगे। इसके पहले यह लोग दो जुलाई 2012 को उसे ले जा चुके थे। बाद में वह 20 दिन बाद अकेली घर आ गई। पुत्री को ले जाने का उसने, पत्नी व पुत्र ने विरोध किया। इस पर इन्होंने हमला कर दिया। गंभीर चोटें आने से बाद में सुरेश चंद्र की मौत हो गई थी।
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आरोपियों पर धारा 304 व अपहरण 366ए के तहत सत्र न्यायालय में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने अभियुक्त अनिल यादव, नीरज कुमार यादव उर्फ भूरे, रविंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह को धारा 304 में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 366 ए के अंतर्गत सात वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
हत्या व अपहरण के चार आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र का मामला, 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण और उसके पिता की हत्या के मामले में चारों आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
सुरेश चंद्र पुत्र प्रेमचंद्र यादव निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना ऐरवाकटरा ने नौ अगस्त 2012 को रिपोर्ट लिखाई कि वह 8 अगस्त की रात अपने घर के बाहर सो रहा था। तभी लगभग साढ़े 11 बजे किसी ने पेट में फरसा जैसी चीज से वार कर जगाया। घर का दरवाजा खुला तो मुल्जिमान अनिल यादव व नीरज कुमार यादव पुत्रगण विश्राम सिंह निवासी चकरपुर बिधूना व रविंद्र सिंह एवं नरेंद्र सिंह पुत्रगण मोहर सिंह निवासी जादोपुर बटौनाकला असलहा लेकर घर में घुस आए।
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यह पुत्री को जबरदस्ती शादी के लिए ले जाने लगे। इसके पहले यह लोग दो जुलाई 2012 को उसे ले जा चुके थे। बाद में वह 20 दिन बाद अकेली घर आ गई। पुत्री को ले जाने का उसने, पत्नी व पुत्र ने विरोध किया। इस पर इन्होंने हमला कर दिया। गंभीर चोटें आने से बाद में सुरेश चंद्र की मौत हो गई थी।
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आरोपियों पर धारा 304 व अपहरण 366ए के तहत सत्र न्यायालय में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने अभियुक्त अनिल यादव, नीरज कुमार यादव उर्फ भूरे, रविंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह को धारा 304 में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 366 ए के अंतर्गत सात वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
हत्या व अपहरण के चार आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र का मामला, 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया