{"_id":"59f8af284f1c1b70548ba234","slug":"61509469992-auraiya-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो हजार से अधिक का लेनदेन चेक के माध्यम से करना होगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो हजार से अधिक का लेनदेन चेक के माध्यम से करना होगा
Updated Tue, 31 Oct 2017 10:43 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। नगर निकाय चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। बताया कि प्रत्याशी दो हजार से अधिक का लेनदेन चेक के माध्यम से करेगा।
डीएम जेपी सगर ने कहा कि बैनर और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो। बैनर व पोस्टर पर प्रिंटर का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना होगा। प्रत्येक सप्ताह उम्मीदवार द्वारा बनाए गए रजिस्टर व सरकारी रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। उम्मीदवार अपने आरओ के यहां से अनुमति लेकर ही कोई पोस्टर या बैनर छपवाए। एडीएम रामसेवक द्विवेदी ने कहा कि किसी वाहन पर बगैर अनुमति के किसी भी प्रत्याशी का बैनर पोस्टर चिपका मिलता है तो उस प्रत्याशी के खाते में खर्चा जोड़ा जाएगा व वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा जनता को प्रलोभन ना दिया जाए। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निजी भवनों पर बैनर पोस्टर या होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नामांकन व परिणाम वाले दिन किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के ना दिया जाए। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी व एडीओ पंचायत आदि मौजूद रहे
विज्ञापन
विज्ञापन
औरैया। नगर निकाय चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। बताया कि प्रत्याशी दो हजार से अधिक का लेनदेन चेक के माध्यम से करेगा।
डीएम जेपी सगर ने कहा कि बैनर और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो। बैनर व पोस्टर पर प्रिंटर का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना होगा। प्रत्येक सप्ताह उम्मीदवार द्वारा बनाए गए रजिस्टर व सरकारी रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। उम्मीदवार अपने आरओ के यहां से अनुमति लेकर ही कोई पोस्टर या बैनर छपवाए। एडीएम रामसेवक द्विवेदी ने कहा कि किसी वाहन पर बगैर अनुमति के किसी भी प्रत्याशी का बैनर पोस्टर चिपका मिलता है तो उस प्रत्याशी के खाते में खर्चा जोड़ा जाएगा व वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा जनता को प्रलोभन ना दिया जाए। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निजी भवनों पर बैनर पोस्टर या होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नामांकन व परिणाम वाले दिन किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के ना दिया जाए। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी व एडीओ पंचायत आदि मौजूद रहे
विज्ञापन