{"_id":"5b75ca5942c7920e0b2e61fb","slug":"181534446169-auraiya-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 और नगरीय क्षेत्र की 64.43 फीसदी आबादी को मिलेगा खाद्यान्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 और नगरीय क्षेत्र की 64.43 फीसदी आबादी को मिलेगा खाद्यान्न
Updated Fri, 17 Aug 2018 12:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जांच में 886 आवेदक अपात्र मिले
- ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 और नगरीय क्षेत्र की 64.43 फीसदी को मिलेगा राशन
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब कोटे डीलरों के यहां ई-पास मशीनों से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न की तिथियों को निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 व नगरीय क्षेत्रों में 64.43 को राशन मिलेगा। जांच के दौरान 7389 आवेदनों में 886 आवेदक अपात्र पाए गए है।
जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि छूटे हुए निर्धन परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत आबादी को लाभांवित किया जाना है। जिसके सापेक्ष 51506 अंत्योदय और 184184 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को चयनित कर 64.20 फीसदी आबादी को लाभ दिया जाएगा। 12 अगस्त तक कुल 7389 आवेदन पाये गए। जिसमें 886 आवेदक अपात्र पाये गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड ही प्रचलन में होंगे। उचित दर विक्रेता द्वारा पांच से 20 तारीख तक कैंप तिथियों में पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा। असहाय, वृद्ध, विकलांग कार्ड धारकों को खाद्यान्न कोटेदार द्वारा घर पहुंचने के शासन से निर्देश हैं। डीएसओ ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में 53 उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
विज्ञापन
- ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 और नगरीय क्षेत्र की 64.43 फीसदी को मिलेगा राशन
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब कोटे डीलरों के यहां ई-पास मशीनों से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न की तिथियों को निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 व नगरीय क्षेत्रों में 64.43 को राशन मिलेगा। जांच के दौरान 7389 आवेदनों में 886 आवेदक अपात्र पाए गए है।
जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि छूटे हुए निर्धन परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत आबादी को लाभांवित किया जाना है। जिसके सापेक्ष 51506 अंत्योदय और 184184 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को चयनित कर 64.20 फीसदी आबादी को लाभ दिया जाएगा। 12 अगस्त तक कुल 7389 आवेदन पाये गए। जिसमें 886 आवेदक अपात्र पाये गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड ही प्रचलन में होंगे। उचित दर विक्रेता द्वारा पांच से 20 तारीख तक कैंप तिथियों में पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा। असहाय, वृद्ध, विकलांग कार्ड धारकों को खाद्यान्न कोटेदार द्वारा घर पहुंचने के शासन से निर्देश हैं। डीएसओ ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में 53 उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
विज्ञापन