फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Mon, 19 Nov 2018 11:47 PM IST
Updated Mon, 19 Nov 2018 11:47 PM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर की 13 वर्षीय पुत्री के साथ दूसरे मजदूर द्वारा दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार वादी ने ढाई वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया कि वह अजीतमल क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा पर ईंट पाथने का काम करता है। वह अपने एक पुत्र व 13 वर्षीय पुत्री के साथ भट्ठे पर रहता है। भट्ठे पर काम कर रहे उरकरा कला कालपी जालौन निवासी सड़ू उर्फ संजय पुत्र कामता प्रसाद ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई।
विज्ञापन


शंका पर पिता ने जानकारी की तो पुत्री ने बताया कि यहीं पर काम करने वाले मजदूर सड़ू ने जबरदस्ती कर बुरा कार्य किया। कोतवाली में सड़ू के विरुद्ध धारा 376, 506 आईपीसी व पॉक्सो का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया गया। मामला एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजय कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने आरोपी सड़ू उर्फ संजय पुत्र कामता प्रसाद को आजीवन कारावास एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्राप्त अर्थदंड में से 50 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए पीड़िता को प्रदान करने का आदेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed