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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, तीन अभियुक्त बरी

Sun, 02 Sep 2018 12:10 AM IST
Updated Sun, 02 Sep 2018 12:10 AM IST
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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, तीन अभियुक्त बरी
अपहरण, दुष्कर्म में एक को उम्रकैद
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47 हजार अर्थदंड भी लगाया, तीन आरोपी बरी
थाना अजीतमल क्षेत्र का पांच वर्ष पुराना मामला
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार ने शनिवार को थाना अजीतमल क्षेत्र की महिला को अगवा करने, उसके साथ दुष्कर्म व एससीएसटी एक्ट के केस में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 47 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। तीन आरोपियों के दोष सिद्ध न होने पर कोर्ट ने बरी कर दिया।
वारदात 19 जून 2013 की है। पीड़ित महिला गांव से बाजार करने अजीतमल जा रही थी। हाईवे पर बिलावा पुलिया के पास करीब 12 बजे वह सवारी वाहन का इंतजार कर रही थी कि औरैया की तरफ से एक मार्शल गाड़ी आई। उस गाड़ी में पहले से कुछ सवारियां बैठी थीं। वह भी उस गाड़ी में बैठ गई। बाद में गाड़ी में बैठे लोगों ने असलहे के बल पर उसका मुंह दबाने के बाद नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। अगले दिन उसे होश आया तो खुद को एक कमरे में नग्नावस्था में बंद पाया। उसे अगवा करके सूरजपुर नोएडा ले जाया गया था। महिला ने 156 (3) के तहत अजीतमल थाने में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार की कोर्ट ने मार्शल चालक रामकुमार पुत्र भगवानदास निवासी सीसई, थाना पाली, जिला अलीगढ़ को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि अन्य तीन आरोपी अनिल कुमार, राजेश कुमार व जयकेश को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने 47 हजार रुपये अर्थदंड में आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया।
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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सजा
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के केस में अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादिनी के मुताबिक उसकी 13 वर्षीय पुत्री को 25 मई 2013 को गांव कने का पुरवा थाना इंदरगढ़ कन्नौज निवासी शिवपाल पुत्र गजराज सिंह बंजारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से संजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की।
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अपहरण व हत्या में दो को उम्रकैद
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने अपहरण व हत्या के मुकदमे में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। वादिनी विद्या देवी पत्नी अजब सिंह निवासी बड़ेरा ने 25 जून 2007 को प्रार्थना पत्र दिया था कि सात जून 2007 की शाम आठ बजे जब वह घर पर खाना बना रही थी तभी बृृजकिशोर उर्फ बृजेश पुत्र महेंद्र सिंह यादव निवासी शाला (अजीतमल) और पप्पू उर्फ राजेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बड़ेरा आए और उसके पुत्र शिव विजय सिंह उर्फ मुन्नू को पंचायत का बहाना करके घर से ले गए। बाद में उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजय कुुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने बृज किशोर व पप्पू उर्फ राजेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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