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लोक अदालत में 1108 वाद सुलह समझौते से निपटे

Sat, 12 Dec 2020 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 11:56 PM IST
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1108 suit settled in Lok Adalat
औरैया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश की निर्देशन पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें सुलह-समझौते से 1108 वादों का निस्तारण किया गया।
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प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सौम्या गिरी ने बताया कि प्रभारी जिला जज एडीजे प्रथम राज बहादुर सिंह मौर्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिसमें कुल 1108 मुकदमे तय किए गए। विभिन्न बैंकों ने विशेष शिविर लगाकर 237 मुकदमे तय किए। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने 25 मुकदमे निपटाए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह ने सर्वाधिक 189 मकदमे तय किए। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने छह, एडीजे राजेश चौधरी ने पांच, एडीजे राजबहादुर सिंह मौर्य ने एक, एडीजे अर्चना तिवारी ने दो, नोडल अधिकारी/एडीजे रामनेत ने एक, एडीजे महेश चंद्र वर्मा ने एक, एडीजे रजत सिन्हा ने नौ बिजली के मुकदमे तय किए। इसी क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के न्यायाधीश मंजीत सिंह ने मोटर दुर्घटना से संबंध 24 मुकदमे तय कर 45 लाख 47 हजार रुपये की समझौता राशि का निर्धारण किया।
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पैनल अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि राजस्व विभाग के 608 मुकदमे लोक अदालत में तय हुए। कोविड 19 के प्रकोप के बाद यह प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद में लगाई गई। जो कि काफी सफल रही। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला जज, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, कोर्ट मैनेजर विपिन कुमार सिन्हा, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी रिषभ दिलीप व अधिवक्ता कुलदीप दुबे, महावीर शर्मा, निष्णात शुक्ला, रवि प्रकाश, श्रवण सचान आदि मौजूद रहे।
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