फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   10 years imprisonment for cooperating in transporting a minor

नाबालिग को ले जाने में सहयोग करने पर 10 वर्ष की सजा

Tue, 11 Jan 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for cooperating in transporting a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम ने एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में सहयोग करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पास्को अधिनियम जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अयाना थाने के एक गांव की ं17 वर्षीय नाबालिग लड़की पांच नवंबर 2016 की शाम पांच बजे शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी खोज शुरू की, तो पता चला कि दांदपुर बकेवर गांव निवासी एक नाबालिग लड़का उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। आरोपी लड़की के ननिहाल का रहने वाला है।
विज्ञापन

इस मामले में लड़की की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लड़की को भगाने में अरविंद का भी हाथ का भी शक जताया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र अजय व अरविंद के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किया। मुख्य आरोपी की पत्रावली न्यायालय ने 24 फरवरी 2021 को उसके नाबालिग होने के आधार पर अलग कर दी थी। केवल अरविंद की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त अरविंद 36 वर्षीय शादी शुदा व्यक्ति है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसकी पांच बेटियां व वृद्ध मां है। वह मजदूरी करके परिवार का पेट पालता है। इसलिए उस पर नरम दृष्टिकोण अपनाया जाए। वहीं अभियोजन की ओर से तर्क दिया कि अरविंद ने नाबालिग लड़की को अन्य अभियुक्त के साथ नौकरी का लालच देकर बहला-फुसलाकर भगाने में सहयोग का गंभीर अपराध किया है।

पीड़ित व बचाव पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को मनराज सिंह ने अभियुक्त अरविंद को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed