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Amroha News: घर में घुसकर जानलेवा हमला के दो दोषियों को तीन साल की सजा
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अमरोहा।
घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। फिलहाल, दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र दौलतपुरी निकट कौराल गांव में हुई थी। गांव निवासी भीम त्यागी की चाचा नरदेव सिंह से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही है। 30 अप्रैल 2016 की शाम पांच बजे भीम त्यागी और उनके भाई का परिवार कुआं पूजन कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके चाचा नरदेव, हिमांशु, अक्षय और दीपांशु गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडे और सरिया लेकर पीछे भागे। जान बचाने के लिए भीम त्यागी व उनके परिवार के सदस्य घर में घुस आए। तो आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मामले में भीम त्यागी, उनके भाई अर्जुन सिंह और सुमित सिंह को गंभीर चोट आई। तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे।
मामले में नरदेव, हिमांशु, अक्षय और दीपांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने नरदेव सिंह, हिमांशु त्यागी और दीपांशु के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। हालांकि तीनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। मुकदमे की सुनाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर पैरवी कर रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान नरदेव सिंह की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने हिमांशु त्यागी और उसके भाई दीपांशु को दोषी करार दिया।
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घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। फिलहाल, दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र दौलतपुरी निकट कौराल गांव में हुई थी। गांव निवासी भीम त्यागी की चाचा नरदेव सिंह से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही है। 30 अप्रैल 2016 की शाम पांच बजे भीम त्यागी और उनके भाई का परिवार कुआं पूजन कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके चाचा नरदेव, हिमांशु, अक्षय और दीपांशु गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडे और सरिया लेकर पीछे भागे। जान बचाने के लिए भीम त्यागी व उनके परिवार के सदस्य घर में घुस आए। तो आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मामले में भीम त्यागी, उनके भाई अर्जुन सिंह और सुमित सिंह को गंभीर चोट आई। तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे।
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मामले में नरदेव, हिमांशु, अक्षय और दीपांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने नरदेव सिंह, हिमांशु त्यागी और दीपांशु के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। हालांकि तीनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। मुकदमे की सुनाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर पैरवी कर रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान नरदेव सिंह की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने हिमांशु त्यागी और उसके भाई दीपांशु को दोषी करार दिया।
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