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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को साढ़े चार साल की सजा
Fri, 23 May 2025 01:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 23 May 2025 01:24 AM IST
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अमरोहा। करीब नौ साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी को चार साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने 6 अगस्त 2015 को चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शमशाद, अर्जुन, अनिल सोनी और तारीक को आरोपी बनाया गया था। चारों आरोपी लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बाद में पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय नाजनीन बानो की अदालत में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ रामध्यान राम पैरवी कर रहे थे। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हापुड़ जनपद के राजीव विहार कॉलोनी के रहने वाले अर्जुन को दोषी करार देते हुए चार साल छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने 6 अगस्त 2015 को चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शमशाद, अर्जुन, अनिल सोनी और तारीक को आरोपी बनाया गया था। चारों आरोपी लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बाद में पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय नाजनीन बानो की अदालत में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ रामध्यान राम पैरवी कर रहे थे। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हापुड़ जनपद के राजीव विहार कॉलोनी के रहने वाले अर्जुन को दोषी करार देते हुए चार साल छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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