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करंट से लाइनमैन की मौत के मामले में एसएसओ को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jun 2022 01:36 AM IST
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SSO sentenced to five years for death of lineman due to current
अमरोहा। बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन की करंट से मौत के मामले में न्यायालय ने एसएसओ को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने बताया कि संभल जनपद के बहजोई थानाक्षेत्र के गांव मछखेड़ा में टीका खागी का परिवार रहता है। उनका बेटा पप्पू आदमपुर थानाक्षेत्र में स्थित ढबारसी बिजलीघर पर संविदा लाइनमैन के पद पर तैनात था। पांच अप्रैल 2015 को पप्पू साथी लाइनमैन नन्हे सिंह के साथ बिजलीघर से 11 बजे शटडाउन लेकर ओगापुर गांव में तार ठीक करने गया था। इस दौरान उन्होंने बिजलीघर पर तैनात एसएसओ कपिल निवासी ढबारसी थाना आदमपुर ने शटडाउन लिया था। पप्पू खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था। तभी एससओ कपिल ने बिजली आपूर्ति शुरू कर दी थी। करंट लगने से पप्पू की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के जीजा होतेलाल निवासी तिगरिया नादिरशाद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने एसएसओ कपिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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यह मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्यप्रकाश सिंह की अदालत में चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई की और एसएसओ कपिल को दोषी करार दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह के मुताबिक कपिल को न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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