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Amroha News: किसान पर हमले के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 01 Feb 2025 01:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 01 Feb 2025 01:01 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused of attacking the farmer
अमरोहा। किसान को जान से मारने की नीयत से गोली मारने के दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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यह घटना तीन मई 2013 को हसनपुर क्षेत्र के करनपुर माफी गांव के पास हुई थी। मूलरूप से आदमपुर क्षेत्र के उकावली गांव निवासी राजीव कुमार वर्तमान में हसनपुर की राजपूत कॉलोनी में रहते हैं। घटना वाले दिन राजीव बरतौरा गांव निवासी अनिल कुमार के साथ एआरटीओ कार्यालय आए थे।
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दोपहर बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक अनिल चला रहा था, जबकि राजीव पीछे बैठे थे। उनकी बाइक हसनपुर क्षेत्र के करनपुर माफी गांव से पांच सौ मीटर पहले पहुंची तो पहले से मौजूद बरतौरा गांव निवासी मोहित और भोपाल ने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर उनकी बाइक रोक ली। मोहित ने तमंचे से अनिल पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी।
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गोली लगने से अनिल घायल हो गया, जबकि आरोपियों ने राजीव को भी तमंचे की बट से पीटा था। शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई। इस बीच आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। अनिल कुमार और आरोपी मोहित के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी।

मामले में राजीव कुमार ने मोहित, भोपाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मोहित के खिलाफ ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। फिलहाल, मोहित जमानत पर जेल से बाहर था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी मोहित को दोषी करार दिया। साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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