31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी धारा 144, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सार
इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के नए कार्य, जुलूस, शोभायात्रा आदि का आयोजन करना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट पत्थर आदि के टुकड़े को जमा करना वर्जित है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट करना मना है। कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा की एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दंड का भागी होगा।
विज्ञापन