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31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी धारा 144, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Oct 2022 01:09 AM IST
सार

इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के नए कार्य, जुलूस, शोभायात्रा आदि का आयोजन करना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट पत्थर आदि के टुकड़े को जमा करना वर्जित है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट करना मना है। कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा की एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दंड का भागी होगा।

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Section 144 will remain in effect till October 31

विस्तार

एडीएम भगवान शरण के आदेशानुसार जनपद में ईद-ए-मिलाद, बाराबफात, महर्षि बाल्मीकि जयंती, नरक चर्तुदशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा आदि पर्वो के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के नए कार्य, जुलूस, शोभायात्रा आदि का आयोजन करना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट पत्थर आदि के टुकड़े को जमा करना वर्जित है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट करना मना है। नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 आगामी 31 अक्तूबर तक लागू रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा की एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दंड का भागी होगा।
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