फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Nine people convicted of attempted murder were sentenced to seven years' imprisonment and a fine of Rs 1.80 lakh.

Amroha News: जानलेवा हमले के नौ दोषियों को सात-सात साल की कैद, 1.80 लाख का जुर्माना

Tue, 26 May 2026 12:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Tue, 26 May 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Nine people convicted of attempted murder were sentenced to seven years' imprisonment and a fine of Rs 1.80 lakh.
अमरोहा। करीब साढ़े पांच साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के नौ दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1.80 लाख का जुर्माना लगाया है। मामले में एक आरोपी रशीद जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया, जबकि मुख्य आरोपी ऐजाज हैदर की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।
विज्ञापन

यह घटना नौगावां सादात कस्बे में हुई थी। मोहल्ला गुला तालाब में 29 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 10 बजे समीम फात्मा के परिजन अपने परिजनों के साथ प्लॉट पर मजदूरों से काम करा रही थीं। तभी लाठी-डंडों, भाले और सब्बल जैसे घातक हथियारों से लैस होकर आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में इरफान हैदर को सिर पर गंभीर चोट आई। डॉक्टरों ने इस चोट को प्राणघातक बताया था। इसके अलावा सैयद अली, इमरान और फैजान सहित अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों के हाथ-पैर और दांत तक टूट गए थे। घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। बाद में समीम फात्मा की तहरीर पर मोहल्ले के एजाज हैदर, इमरान अली, अली अब्बास, अब्बास हैदर, छोटा, वहीदुल, सलमान, जफर, यावर अब्बास, आलम और राशिद सहित 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, हालांकि बाद में वह जमानत पर बाहर आ गए थे। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने मामले में सोमवार को आखिरी सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। सभी को जानलेवा हमला करने में सात साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अर्थदंड में से एक लाख की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे गंभीर घायल इरफान हैदर को 40 हजार जबकि अन्य घायलों को 5 से 15 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed