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Amroha News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित मामले
Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
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अमरोहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तत्वावधान में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
शुक्रवार दोपहर डीएम नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने संयुक्त रूप से जिले के लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं, वे संबंधित न्यायालय या विभाग से संपर्क कर इस अवसर का लाभ उठाएं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक ने भी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और आमजन से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है। इससे वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण होने के साथ अदालतों में मुकदमों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व समेत अन्य मामलों से जुड़े पक्षकारों से लोक अदालत में पहुंचकर विवादों का समाधान कराने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है। आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने के कारण पक्षकारों के बीच कटुता भी कम होती है।
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शुक्रवार दोपहर डीएम नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने संयुक्त रूप से जिले के लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं, वे संबंधित न्यायालय या विभाग से संपर्क कर इस अवसर का लाभ उठाएं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक ने भी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और आमजन से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है। इससे वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण होने के साथ अदालतों में मुकदमों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व समेत अन्य मामलों से जुड़े पक्षकारों से लोक अदालत में पहुंचकर विवादों का समाधान कराने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है। आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने के कारण पक्षकारों के बीच कटुता भी कम होती है।
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