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Amroha News: पशु क्रूरता में दोषी पाए जाने पर मीट बिक्री का लाइसेंस निलंबित
Tue, 29 Aug 2023 12:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:57 AM IST
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अमरोहा। पशु क्रूरता में दोषी पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक मीट विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। नोटिस जारी करते हुए मीट विक्रेता को 14 दिनों में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। सहायक आयुक्त द्वितीय विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला मजापोता निवासी शाने अली का फुटकर मीट का लाइसेंस है। शाने अली पर साल 2020 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट द्वारा उसको दोषी पाया गया। जिसके बाद एसपी ने पत्र लिखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। जिसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित करते हुए मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि शाने अली को उसका पक्ष रखने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। संवाद
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