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Amroha News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2024 02:52 AM IST
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Man convicted of firing at police gets 5 years imprisonment
अमरोहा।
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पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले दोषी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। 10 सितंबर 2019 को एसएसआई वेद सिंह पुलिस के साथ रात में गश्त कर रहे थे। पुलिसकर्मी गंगवार होते हुए मंगरौली गांव पहुंचे, तो सूचना मिली कि लूट और चोरी की घटनाओं में वांछित राजू और कलुआ रुद्रपुर की ओर बाइक से जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने दोनों की घेराबंदी शुरू कर दी। रुद्रपुर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने दोनों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाश राजू ने पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायरिंग कर दी। हालांकि, पुलिस ने घेराबंदी कर कालका वाली डगरोली निवासी राजू और कलुआ को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में दोनों से अवैध तमंचा व कारतूस मिले। दोनों से लूट और चोरी का समान भी बरामद हुआ।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम नाजनीन बानो की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी राजू को दोषी करार दिया। साथ ही उसे पांच साल की सजा सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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