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Amroha News: किसान की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
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अमरोहा। शराब में जहर पिलाकर किसान सतपाल की हत्या करने के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 11 साल पुराने इस मामले के एक आरोपी की सुनवाई के दाैरान माैत हो चुकी है।
नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के बागड़पुर इम्मा गांव में किसान सतपाल सिंह का परिवार रहता है। 11 दिसंबर 2013 की रात गांव के रहने वाले राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर सतपाल को घर से बुलाकर ले गए थे। चारों ने शराब में जहर मिलाकर सतपाल को पिला दिया। उसी रात को करीब नौ बजे चारों आरोपी सतपाल को घर के बाहर फेंककर भाग गए थे।
सतपाल ने अपनी पत्नी सुरेखा को चारों आरोपियों द्वारा जबरदस्ती शराब पिलाने की बात बताई थी। तबीयत बिगड़ने पर सुरेखा ने परिजनों की मदद से सतपाल को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन 12 दिसंबर की रात करीब तीन बजे खून की उल्टी के साथ सतपाल की मौत हो गई थी। इस मामले में सुरेखा ने पति सतपाल की रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाते हुए राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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बाद में पुलिस ने आरोपी राजीव, वीरेश, राजेश, सुंदर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेश की मौत हो गई। अन्य आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। साक्ष्यों और सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी राजेश, सुंदर और राजीव को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने शनिवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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जहर पिलाने में हुई सात साल की सजा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि न्यायालय ने जहर पिलाने के आरोप में दोषी राजेश, सुंदर और राजीव को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के बागड़पुर इम्मा गांव में किसान सतपाल सिंह का परिवार रहता है। 11 दिसंबर 2013 की रात गांव के रहने वाले राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर सतपाल को घर से बुलाकर ले गए थे। चारों ने शराब में जहर मिलाकर सतपाल को पिला दिया। उसी रात को करीब नौ बजे चारों आरोपी सतपाल को घर के बाहर फेंककर भाग गए थे।
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सतपाल ने अपनी पत्नी सुरेखा को चारों आरोपियों द्वारा जबरदस्ती शराब पिलाने की बात बताई थी। तबीयत बिगड़ने पर सुरेखा ने परिजनों की मदद से सतपाल को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन 12 दिसंबर की रात करीब तीन बजे खून की उल्टी के साथ सतपाल की मौत हो गई थी। इस मामले में सुरेखा ने पति सतपाल की रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाते हुए राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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बाद में पुलिस ने आरोपी राजीव, वीरेश, राजेश, सुंदर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेश की मौत हो गई। अन्य आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। साक्ष्यों और सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी राजेश, सुंदर और राजीव को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने शनिवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जहर पिलाने में हुई सात साल की सजा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि न्यायालय ने जहर पिलाने के आरोप में दोषी राजेश, सुंदर और राजीव को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।