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पत्नी की गला दबाकर हत्या में दोषी पति को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 12:15 AM IST
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Life imprisonment to husband convicted in strangling his wife
दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पति जेल में बंद है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के नौनेर गांव के अड्डे में की थी। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी निवासी जयशंकर ने अपनी बेटी ओमवती की शादी साल 2017 में सैदनगली थानाक्षेत्र के तरारा गांव निवासी प्रेमपाल के साथ की थी। प्रेमपाल गांव में ही क्लीनिक खोले है। शादी के समय ओमवती के मायके वालों ने अपनी सामर्थ के हिसाब से दहेज दिया था। लेकिन पति दहेज में बोलेरो और पांच लाख रुपये की मांग करते थे। विरोध करने पर वह ओमवती के साथ मारपीट करता थे। ओमवती के पिता ने कई बार ससुराल वालों से बेटी का उत्पीड़न नहीं करने की मिन्नतें की थी। बावजूद पति और ससुराल वालों का रवैया नहीं सुधरा। 13 मई 2020 की रात ओमवती का शव घर में फंदे पर लटकता मिला था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओमवती की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। मामले में ओमवती के पिता ने पति प्रेमपाल उसके पिता निर्मल, भाई सतपाल, बहन लज्जा और भाभी रमदेई के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। पुलिस ने आरोपी पति प्रेमपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जबकि अन्य ससुराल वालों के नाम साक्ष्य के अभाव में निकाल दिए थे। यह मुकदमा जिला जज संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति प्रेमपाल को पत्नी ओमवती की गला दबाकर हत्या करने का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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