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UP: पौने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 53वें दिन उम्रकैद, 14 दिन में दाखिल हुआ था आरोपपत्र

Sat, 20 May 2023 06:53 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरोहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरोहा Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 20 May 2023 06:53 PM IST
सार

इस मुकदमे की विवेचना दरोगा सुक्रमपाल राणा ने की। उन्होंने साक्ष्य और सबूत जुटाकर 14 दिन के भीतर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। जिसके बाद न्यायालय ने 29 मार्च को पहली ही सुनवाई पूरी कर मुकदमे को सीधा ट्रायल पर ले लिया। 

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Life imprisonment for the 53rd day for misdeed with a four and a quarter year old girl in Amroha
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पौने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 53वें दिन उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। जुर्माने की धनराशि में से 75 हजार पीड़िता को देने होंगे।

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घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 11 मार्च 2023 को किसान अपनी पत्नी के साथ खेत पर गया था। घर पर किसान की मां और उसकी पौने चार साल की बेटी थी। इस दौरान किसान की मां किसी काम से पड़ोस में चली गई। तभी गांव में ही रहने वाला 22 वर्षीय सुशील घर में घुस आया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 

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उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता-पिता भी घर आ गए। आरोपी सुशील घटना को अंजाम देकर भाग गया था। इस मामले में किसान की पत्नी ने 13 मार्च 2023 को आरोपी सुशील के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। 

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बाद में पुलिस ने आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद हैं। इस मुकदमे की विवेचना दरोगा सुक्रमपाल राणा ने की। उन्होंने साक्ष्य और सबूत जुटाकर 14 दिन के भीतर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। जिसके बाद न्यायालय ने 29 मार्च को पहली ही सुनवाई पूरी कर मुकदमे को सीधा ट्रायल पर ले लिया। 

इस बीच न्यायाधीश ने अभियोजन और आरोपी पक्ष को सुना। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी सुशील कुमार को दोषी करार दिया। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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