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Amroha News: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
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अमरोहा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के करीब दो वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर था। अदालत के आदेश पर उसे तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 25 जनवरी 2024 की शाम करीब चार बजे गांव निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी सरकारी नल से पानी भरने गई थी। इसी दौरान जसवंत उर्फ मन्त ने चारे की गठरी उठाने का बहाना बनाकर किशोरी को अपने घर बुला लिया, जहां उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग आने लगे तो आरोपी उसे छत के रास्ते से भगा दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर हसनपुर कोतवाली पुलिस ने जसवंत उर्फ मन्त के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। शुक्रवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जसवंत उर्फ मन्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश भी दिए गए।
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मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 25 जनवरी 2024 की शाम करीब चार बजे गांव निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी सरकारी नल से पानी भरने गई थी। इसी दौरान जसवंत उर्फ मन्त ने चारे की गठरी उठाने का बहाना बनाकर किशोरी को अपने घर बुला लिया, जहां उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग आने लगे तो आरोपी उसे छत के रास्ते से भगा दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर हसनपुर कोतवाली पुलिस ने जसवंत उर्फ मन्त के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। शुक्रवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जसवंत उर्फ मन्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश भी दिए गए।
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