{"_id":"664e301997a27d95aa0db51c","slug":"layout-not-passed-even-after-notice-building-sealed-jpnagar-news-c-284-1-jpn1002-119084-2024-05-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: नोटिस के बाद भी पास नहीं कराया ले आउट, सील किया भवन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: नोटिस के बाद भी पास नहीं कराया ले आउट, सील किया भवन
Wed, 22 May 2024 11:19 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 22 May 2024 11:19 PM IST
विज्ञापन
अमरोहा। जोया रोड पर बिना ले आउट पास कराए बनाए जा रहे व्यवसायिक भवन को विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी के निर्देश पर सील कर दिया गया। एसडीएम के अनुसार कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भूस्वामी द्वारा ले आउट पास न कराने के बाद निर्माणाधीन भवन को सील करने की कार्रवाई की गई है।
शहर में बिना ले आउट पास कराए बसाईं जा रहीं कॉलोनियों और निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। कई कॉलोनियों को जहां नोटिस जारी किए हैं, वहीं कई कॉलोनियों में प्लॉटिंग को ध्वस्त भी कराया गया। बुधवार को बिना ले आउट पास कराए बनाए जा रहे एक व्यवसायिक भवन को विनियमित प्राधिकारी के निर्देश पर सील कर दिया गया। विनियमित प्राधिकारी एसडीएम सदर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भवन स्वामी द्वारा ले आउट पास नहीं कराया गया था। जिसके बाद भवन को सील करने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को नायब तहसीलदार योगेश कुमार एवं अवर अभियंता भानुप्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच कर भवन को सील करने की कार्रवाई की। एसडीएम सुधीर कुमार ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में बिना ले आउट पास कराए कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना ले आउट पास कराए निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
-- --
विज्ञापन
शहर में बिना ले आउट पास कराए बसाईं जा रहीं कॉलोनियों और निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। कई कॉलोनियों को जहां नोटिस जारी किए हैं, वहीं कई कॉलोनियों में प्लॉटिंग को ध्वस्त भी कराया गया। बुधवार को बिना ले आउट पास कराए बनाए जा रहे एक व्यवसायिक भवन को विनियमित प्राधिकारी के निर्देश पर सील कर दिया गया। विनियमित प्राधिकारी एसडीएम सदर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भवन स्वामी द्वारा ले आउट पास नहीं कराया गया था। जिसके बाद भवन को सील करने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को नायब तहसीलदार योगेश कुमार एवं अवर अभियंता भानुप्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच कर भवन को सील करने की कार्रवाई की। एसडीएम सुधीर कुमार ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में बिना ले आउट पास कराए कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना ले आउट पास कराए निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन