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Amroha News: मंदिर के दावे और वक्फ संपत्ति के बेचने की जांच शुरू

Wed, 08 Jan 2025 12:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Wed, 08 Jan 2025 12:42 AM IST
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Investigation begins into temple's claim and sale of Waqf property
संभल।
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शहर के हल्लू सराय के नजदीक स्थित 52 बीघा जमीन का बैनामा हुआ है। इसके दस्तावेज प्रशासन द्वारा खंगाले जा रहे हैं। इस जमीन पर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। एक पक्ष की ओर से दावा किया गया कि यह जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। वहीं,अब गांव चंदायन स्थित चंद्रेश्वर तीर्थ के ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया है कि यह जमीन मंदिर को दान में मिली थी। प्रशासन द्वारा मंदिर ट्रस्टी के दावे की जांच कर रहा है। दूसरी ओर यह भी जांच की जा रही है कि आखिर वक्फ या दान संपत्ति का बैनामा कैसे हुआ। हालांकि अभी तक हुई जांच में ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।

अब्दुल समद के नाम से दर्ज वक्फनामा की जो कॉपी प्रशासन को सपा के प्रतिनिधिमंडल के सामने दी गई थी। उसमें 20 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें एक संपत्ति के रूप में 52 बीघा जमीन दर्ज है। इस जमीन पर नया विवाद यह सामने आया है कि चंद्रेश्वर तीर्थ के ट्रस्टी मुकेश गोयल ने दावा किया है कि 52 बीघा जमीन एक हिंदू समाज के व्यक्ति द्वारा मंदिर के लिए दान की गई थी। इसके दस्तावेज भी डीएम को सौंपे गए हैं। इन दस्तावेज की भी जांच कराई जा रही है। यह जमीन व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल की जा रही है। प्रशासन यह भी खंगाल रहा है कि इस जमीन का बैनामा कैसे हुआ। इस भूमि की धारा 80 (श्रेणी परिवर्तन) कर दी गई है। इसके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। डीएम का कहना है कि वह ट्रस्टी के दावे और वक्फनामा में दर्ज बिंदु की जांच करा रहे हैं। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सभी वक्फ संपत्तियों की जांच होनी है : एसपी
जो वक्फनामा प्रशासन को दिया गया था। उसको अवैध मानते हुए ईओ पालिका मणिभूषण तिवारी ने वक्फ संपत्तियां खुर्द बुर्द करने और अवैध दस्तावेज मामले में कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। एसपी का कहना है कि जो भी संपत्तियां वक्फनामा में दर्ज हैं उनकी जांच होनी है। जो संपत्ति खुर्द बुर्द जिसके द्वारा की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
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कोट
वक्फनामा की जांच तीन सदस्यीय समिति से कराई थी। जिसमें वह वक्फनामा अवैध पाया गया था। उसके आधार पर ही अज्ञात के खिलाफ ईओ पालिका ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें जांच पुलिस भी कर रही है। वक्फनामा में जो संपत्तियां दर्ज हैं उन सभी की जांच कराई जा रही है।
-डॉ. राजेंद्र पैंसिया, डीएम, संभल
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