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सस्ता और फ्री का राशन लेने वाले अपात्रों से बाजार के रेट पर होगी रिकवरी
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अमरोहा। अपात्र होने के बाद भी पात्र गृहस्थी या फिर अंत्योदय राशनकार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं, तो तत्काल राशनकार्ड को वापस करें। यदि, जांच में अपात्र पाए गए तो न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अभी तक लिए गए निशुल्क राशन की बाजार मूल्य पर रिकवरी भी की जाएगी। इससे बचने के लिए संबंधित तहसील मुख्यालय या पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर राशनकार्ड समर्पित कर सकते हैं। डीएम ने 20 अप्रैल तक ऐसे अपात्र राशनकार्ड धारकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
पात्र गृहस्थी, अंत्योदय राशनकार्ड पर कोटे से सस्ते दर पर राशन लेने वाले अपात्रों पर अब शासन ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में जनपद में कुल 3,31,253 कार्ड धारक हैं। इसमें 3,10,551 पात्र गृहस्थी और 20,702 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। कुल राशन कार्डों पर 13,28,956 यूनिट हैं। फिलहाल सभी को कोटेेदार के माध्यम से निशुल्क राशन मिल रहा है। इन राशन कार्डधारकों में कुछ ऐसे भी है जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबकि, विभाग की वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्र के 11,825 और नगर के रहने वाले 3,591 लोगों ने खुद को राशन के लिए पात्र बताते हुए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। अब अपात्र राशन कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शासन ने शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर डीएम बीके त्रिपाठी ने 20 अप्रैल तक राशन कार्ड धारकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पूर्ति विभाग के अलावा ब्लाक और नगर पालिकाओं से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को लगाया गया है। जांच के दौरान अपात्र मिलने वाले कार्डधारकों की जगह बेघर-कचरा उठाने वाले और गरीबों के अंत्योदय राशन कार्ड बननाए जाएंगे। साथ ही अपात्र होने के बाद भी सस्ता और फ्री में राशन लेने वालों से बाजार के दाम पर रिकवरी की जाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में ये होंगे अपात्र
ग्रामीण क्षेत्रों में आयकर दाता, ऐसा परिवार जिसमें किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वातानुकूलित यंत्र, पांच किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जेनरेटर है, अपात्र होगा। ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास लाइसेंसी शस्त्र हो, वह अपात्र की श्रेणी में आएगा।
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नगरीय क्षेत्र में ये होंगे अपात्र
नगरीय क्षेत्र में आयकर दाता ऐसा परिवार जिसके स्वामित्व में चार पहिया वाहन, वातानुकूलित यंत्र व पांच केवीए व उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, वह अपात्र होगा। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक या स्वार्जित आवासीय प्लाट या स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का फ्लैट हो, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो और ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की प्रतिवर्ष आय 3 लाख रुपये हो, वह अपात्रता की श्रेणी में आएगा।
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पात्र गृहस्थी, अंत्योदय राशनकार्ड पर कोटे से सस्ते दर पर राशन लेने वाले अपात्रों पर अब शासन ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में जनपद में कुल 3,31,253 कार्ड धारक हैं। इसमें 3,10,551 पात्र गृहस्थी और 20,702 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। कुल राशन कार्डों पर 13,28,956 यूनिट हैं। फिलहाल सभी को कोटेेदार के माध्यम से निशुल्क राशन मिल रहा है। इन राशन कार्डधारकों में कुछ ऐसे भी है जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबकि, विभाग की वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्र के 11,825 और नगर के रहने वाले 3,591 लोगों ने खुद को राशन के लिए पात्र बताते हुए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। अब अपात्र राशन कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शासन ने शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर डीएम बीके त्रिपाठी ने 20 अप्रैल तक राशन कार्ड धारकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पूर्ति विभाग के अलावा ब्लाक और नगर पालिकाओं से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को लगाया गया है। जांच के दौरान अपात्र मिलने वाले कार्डधारकों की जगह बेघर-कचरा उठाने वाले और गरीबों के अंत्योदय राशन कार्ड बननाए जाएंगे। साथ ही अपात्र होने के बाद भी सस्ता और फ्री में राशन लेने वालों से बाजार के दाम पर रिकवरी की जाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में ये होंगे अपात्र
ग्रामीण क्षेत्रों में आयकर दाता, ऐसा परिवार जिसमें किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वातानुकूलित यंत्र, पांच किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जेनरेटर है, अपात्र होगा। ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास लाइसेंसी शस्त्र हो, वह अपात्र की श्रेणी में आएगा।
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नगरीय क्षेत्र में ये होंगे अपात्र
नगरीय क्षेत्र में आयकर दाता ऐसा परिवार जिसके स्वामित्व में चार पहिया वाहन, वातानुकूलित यंत्र व पांच केवीए व उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, वह अपात्र होगा। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक या स्वार्जित आवासीय प्लाट या स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का फ्लैट हो, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो और ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की प्रतिवर्ष आय 3 लाख रुपये हो, वह अपात्रता की श्रेणी में आएगा।