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Amroha News: न्यायालय में झूठी आख्या भेजने में नगर कोतवाली के हेड मोहर्रिर तलब
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अमरोहा। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की बाइक के संबंध में झूठी आख्या न्यायालय भेजने के मामले में अदालत ने हेड मोहर्रिर संजय सिंह को तलब कर लिया है। उन्हें 19 दिसंबर यानी आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
पांच सितंबर की सुबह करीब 11 बजे खत्री मनोज टंडन जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के गेट पर प्रधानाचार्य डॉ. जीपी सिंह से बात कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार मोहल्ला दरबारे कलां का रहने वाला सचिन, जितेंद्र और कमरुद्दीन पहुंच गए। जबकि यहां पहले से मोहल्ला तलवार शाह बटवाल गली में रहने वाले दिलशाद और एक अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। पांचों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल से छूटने के बाद नामजद आरोपी जितेंद्र सिंह ने अपनी बाइक अवमुक्त कराने के लिए अपने अधिवक्ता पंकज कुमार के माध्यम से न्यायालय से गुहार लगाई। जिसके आधार पर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस से आख्या मांगी। आरोप है कि हेड मोहर्रिर संजय सिंह ने जानलेवा हमले से जुड़े मुकदमे में बाइक शामिल होने से इन्कार कर दिया। ये भी बताया गया कि बाइक एमबी एक्ट में सीज की गई है। लेकिन जब न्यायालय ने एमबी एक्ट के मुकदमे में बाइक से जुड़ी आख्या मांगी तो हेड मोहर्रिर ने जानलेवा हमले के मुकदमे में बाइक के शामिल होने की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को भेज दी।
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दोनों आख्या रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अमर प्रताप चौधरी ने कड़ा संज्ञान लिया। स्पष्ट कहा कि अमरोहा नगर थाना पुलिस जानबूझकर न्यायालय में झूठी आख्या प्रस्तुत कर रही है। जिससे कि वाहन अवमुक्त न हो सके। लिहाजा न्यायालय ने हेड मोहर्रिर संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है। साथ ही न्यायालय ने हेड मोहर्रिर के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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पांच सितंबर की सुबह करीब 11 बजे खत्री मनोज टंडन जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के गेट पर प्रधानाचार्य डॉ. जीपी सिंह से बात कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार मोहल्ला दरबारे कलां का रहने वाला सचिन, जितेंद्र और कमरुद्दीन पहुंच गए। जबकि यहां पहले से मोहल्ला तलवार शाह बटवाल गली में रहने वाले दिलशाद और एक अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। पांचों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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जेल से छूटने के बाद नामजद आरोपी जितेंद्र सिंह ने अपनी बाइक अवमुक्त कराने के लिए अपने अधिवक्ता पंकज कुमार के माध्यम से न्यायालय से गुहार लगाई। जिसके आधार पर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस से आख्या मांगी। आरोप है कि हेड मोहर्रिर संजय सिंह ने जानलेवा हमले से जुड़े मुकदमे में बाइक शामिल होने से इन्कार कर दिया। ये भी बताया गया कि बाइक एमबी एक्ट में सीज की गई है। लेकिन जब न्यायालय ने एमबी एक्ट के मुकदमे में बाइक से जुड़ी आख्या मांगी तो हेड मोहर्रिर ने जानलेवा हमले के मुकदमे में बाइक के शामिल होने की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को भेज दी।
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दोनों आख्या रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अमर प्रताप चौधरी ने कड़ा संज्ञान लिया। स्पष्ट कहा कि अमरोहा नगर थाना पुलिस जानबूझकर न्यायालय में झूठी आख्या प्रस्तुत कर रही है। जिससे कि वाहन अवमुक्त न हो सके। लिहाजा न्यायालय ने हेड मोहर्रिर संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है। साथ ही न्यायालय ने हेड मोहर्रिर के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।