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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल से अधिक की सजा
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अमरोहा। गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। अदालत ने मुरादाबाद निवासी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को 2 साल 9 माह 8 दिन की सजा के साथ 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फिलहाल दोषी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला 20 जून 2023 का है। गजरौला थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित 84 घंटा, किसरोल, कूचा शेख बिचाई निवासी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। तभी से इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। यह मामला एफसी द्वितीय न्यायालय में विचाराधीन था।
बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को दोषी करार दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को 2 साल 9 माह 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद
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यह मामला 20 जून 2023 का है। गजरौला थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित 84 घंटा, किसरोल, कूचा शेख बिचाई निवासी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। तभी से इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। यह मामला एफसी द्वितीय न्यायालय में विचाराधीन था।
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बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को दोषी करार दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को 2 साल 9 माह 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद
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