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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सात साल दो महीने 29 दिन की सजा
Fri, 25 Apr 2025 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 25 Apr 2025 02:17 AM IST
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अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को कोर्ट ने एक मामले में सात साल दो महीने 29 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दूसरे मामले में दो वर्ष सात माह आठ दिन का कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने मेरठ जिले के भावनपुर थानाक्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी इरशाद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, गैंगस्टर इरशाद जमानत पर जेल से बाहर था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रहा था।
बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोषी इरशाद को सात साल दो महीने 29 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दूसरे मामले में थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भी कोर्ट ने दोषी इरशाद को दो वर्ष सात माह आठ दिन की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने मेरठ जिले के भावनपुर थानाक्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी इरशाद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, गैंगस्टर इरशाद जमानत पर जेल से बाहर था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रहा था।
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बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोषी इरशाद को सात साल दो महीने 29 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दूसरे मामले में थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भी कोर्ट ने दोषी इरशाद को दो वर्ष सात माह आठ दिन की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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