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Amroha News: बच्ची के अपहरण के दोषी को चार साल की सजा

Thu, 19 Oct 2023 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 19 Oct 2023 01:58 AM IST
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Four years imprisonment to the accused of kidnapping of a girl
अमरोहा। चार साल की बच्ची के अपहरण के दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डेढ़ साल पहले वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है।
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यह घटना 30 अप्रैल 2014 को अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। यहां पर कारोबारी का परिवार रहता है। घटना वाले दिन कारोबारी अपनी पत्नी और चार साल की बच्ची के साथ शहर में ही अपनी ससुराल आया हुआ था। घर के बाहर खेलते समय उनकी चार साल की बेटी अचानक लापता हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला था। पीड़ित कारोबारी ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। इस दौरान मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो एक व्यक्ति को बच्ची का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए देखा गया था। आरोपी युवक की पहचान देहात थानाक्षेत्र के गांव मिलावली की मढ़ैया निवासी राकेश सैनी के रूप में हुई। आरोपी कॉटन वेस्ट कारखाने में मजदूरी करता था।
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इस मामले में पीड़ित पिता ने राकेश सैनी के खिलाफ अपहरण और छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अभियोजक नवनीत कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी राकेश सैनी को अपहरण के आरोप में दोषी करार दिया और दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में राकेश सैनी को छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषमुक्त किया गया है।
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