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Amroha News: 70 बढ़कर 95 लाख हुई प्रत्याशियों की खर्च की सीमा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 23 Mar 2024 02:37 PM IST
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Expenditure limit of candidates increased from Rs 70 to Rs 95 lakh
अमरोहा। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय की है। इस बार आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है। चुनाव के दौरान प्रत्याशी 95 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रत्याशी को हर खर्च का ब्योरा आयोग को देना होगा। निर्वाचन अवधि के दौरान लेखा तीन बार निर्धारित तिथि पर दिखाए जाने की अनिवार्यता होगी।
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लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाला मतदान लोकसभा की पांचों विधानसभाओं धनौरा, नौगावां सादात, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर में कराया जाएगा। चुनाव के लिए जिले को 11 जोन एवं 110 सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीमों को भी चुनाव की व्यवस्थाओं को दुरूस्त कराने के लिए सक्रिय कर दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। चुनावी समय में प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा खर्च किया तो कार्रवाई झेलनी होगी। इसके साथ ही प्रत्याशी दस हजार रुपये से अधिक का लेनदेन कैश में नहीं कर सकेंगे। इससे अधिक का भुगतान करने अथवा लेने के लिए चेक अथवा ऑनलाइन तरीका अपनाना होगा।
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इसके अलावा प्रत्याशियों को नामांकन से पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा। जिससे केवल चुनाव के संबंध में ही लेनदेन की प्रक्रिया की जा सकेगी। खाते के पासबुक की प्रति भी नामांकन के समय लगानी होगी। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक लेते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का खाता प्राथमिकता के साथ खोले जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि सभी बैंक इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।
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50 हजार से अधिक कैश लेकर नही चल सकेगा कोई व्यक्ति
चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में कैश लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके लिए 50 हजार रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति इससे अधिक का कैश लेकर नहीं जा सकेगा। अगर इससे ज्यादा कैश पकड़ा गया तो उसका ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। नहीं तो कार्रवाई अमल में लाते हुए नकदी को जब्त कर लिया जाएगा।
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आयकर विभाग ने भी जारी किया टोलफ्री नंबर
चुनाव के लिए अवैध नकदी की रोकथाम के लिए आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। चुनाव के दौरान निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे नकदी व काले धन की शिकायत के लिए विभाग द्वारा टोलफ्री नंबर 18001807540 व व्हाट्स एप नंबर 6388736373 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन नंबरों पर अवैध नकदी के बारे में सूचना दे सकता है।

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25 लाख रुपये बढ़ गई चुनाव खर्च की सीमा
मौजूदा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा में 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए 70 लाख रुपये की खर्च सीमा का निर्धारण किया गया था। चुनाव के दौरान नामांकन से लेकर मतगणना तक जो भी खर्च होगा वह प्रत्याशी का ही माना जाएगा।
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