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बुजुर्गों-दिव्यांगों को सहूलियत, घर में डाल सकेंगे वोट
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नौगांवा सादात विधानसभा उप चुनाव :
बुजुर्ग-दिव्यांगों और संक्रमितों को सहूलियत, घर से डाल सकेंगे वोट
80 या उससे अधिक होनी चाहिए उम्र, 14 अक्तूबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना है फार्म
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव में वोटर की सहूलियत के अहम कदम उठाया है। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित या आशंकित वोटर को घर बैठे वोट देने की सहूलियत मिलेगी। बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पोलिंग टीम दो बार दरवाजे पर दस्तक देगी। एसएमएस से तारीख और समय भी बताएगी। पोलिंग पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में प्रत्याशियों को भी बताना है। इसके अलावा पोलिंग टीम के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी होगी।
कोविड 19 के संक्रमण के दौर में नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर उप चुनाव हो रहा है। कोरोना के संक्रमण की आशंका बरकरार है। भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित/आशंकित वोटर को घर बैठे वोट देने की सुविधा दी है। ताकि कोई भी व्यक्ति वोट के अधिकार से वंचित न हो जाए। इस संबंध में नौ अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। कार्यक्रमों के तहत अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर तक फॉर्म भरना होगा। ऐसे में बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित/आशंकित को 14 अक्तूबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद रिर्टनिंग ऑफिसर पड़ताल कराएंगे। इसके बाद पोलिंग टीम संबंधित वोटर के घर में जाएगी। उन्हें मतदान के बारे में समझाएगी। इसके अलावा घटनाक्रम का वीडियोग्राफी भी होगी। पहली बार वोटर के नहीं मिलने पर टीम दूसरी बार भी उसके घर जाएगी। ताकि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकें।
कोरोना संक्रमित/आशंकित को 14 तक फॉर्म करना होगा जमा
अमरोहा। पोस्टल बैलेट के लिए वोटर को रिर्टर्निंग ऑफिसर/एसडीएम नौगांवा सादात के पास फॉर्म देना होगा। कोविड-19 के संक्रमित या आशंकित को डॉक्टर की रिपोर्ट संलग्न करनी है। वरना कोरोना संक्रमित या आशंकित को पोस्टल बैलेट से वोट की अनुमति नहीं मिल सकेगी।
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तीन नवंबर से पहले पोस्टल बैलेट से वोट
अमरोहा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की तिथि तीन नवंबर से पहले पोस्टल बैलेट से वोट दिलाने का निर्देश दिया है। ताकि चुनाव की तैयारियों में अड़चन नहीं आए।
वोटर लिस्ट की वर्किंग कॉपी में अंकित रहेगा पीबी
अमरोहा। वोटिंग को पारदर्शी बनाए रखने के लिए वोटर लिस्ट की वर्किंग कॉपी में पोस्टल बैलेट (पीबी) अंकित रहेगा। ताकि मतदान पार्टियों को जानकारी मिल जाए कि पोस्टल बैलेट से वोट डाला जा चुका है।
बुजुर्ग वोटर की कर रहे छंटनी, दिव्यांग हैं 1,227
नौगांवा सादात। विधान सभा क्षेत्र के बुजुर्ग वोटर की छंटनी हो रही है। इसमें 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले वोटर का चिन्हांकन हो रहा है। जल्द ही 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर की सूची फाइनल हो जाएगी। वहीं दिव्यांग वोटर 1,227 हैं, जो हाथ, पैर, कान और आंख के अलावा अन्य तरह के दिव्यांग जन हैं।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग जन और कोविड 19 के संक्रमित आशंकित वोटर को पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। अधिसूचना के पांच दिन के अंदर तक फॉर्म भरना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करना है। पड़ताल के बाद उन्हें अनुमति दी जाएगी। टीम के बारे में एसएमएस से वोटर के घर आने की जानकारी देंगे। पोलिंग टीम संबंधित वोटर के दरवाजे पर दो बार दस्तक देगी। प्रत्याशियों को भी पोलिंग टीम के कार्यक्रम से अवगत कराना है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुुर्गों का चिन्हांकन हो रहा है।-विनय कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त और राजस्व
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बुजुर्ग-दिव्यांगों और संक्रमितों को सहूलियत, घर से डाल सकेंगे वोट
80 या उससे अधिक होनी चाहिए उम्र, 14 अक्तूबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना है फार्म
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव में वोटर की सहूलियत के अहम कदम उठाया है। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित या आशंकित वोटर को घर बैठे वोट देने की सहूलियत मिलेगी। बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पोलिंग टीम दो बार दरवाजे पर दस्तक देगी। एसएमएस से तारीख और समय भी बताएगी। पोलिंग पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में प्रत्याशियों को भी बताना है। इसके अलावा पोलिंग टीम के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी होगी।
कोविड 19 के संक्रमण के दौर में नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर उप चुनाव हो रहा है। कोरोना के संक्रमण की आशंका बरकरार है। भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित/आशंकित वोटर को घर बैठे वोट देने की सुविधा दी है। ताकि कोई भी व्यक्ति वोट के अधिकार से वंचित न हो जाए। इस संबंध में नौ अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। कार्यक्रमों के तहत अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर तक फॉर्म भरना होगा। ऐसे में बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित/आशंकित को 14 अक्तूबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद रिर्टनिंग ऑफिसर पड़ताल कराएंगे। इसके बाद पोलिंग टीम संबंधित वोटर के घर में जाएगी। उन्हें मतदान के बारे में समझाएगी। इसके अलावा घटनाक्रम का वीडियोग्राफी भी होगी। पहली बार वोटर के नहीं मिलने पर टीम दूसरी बार भी उसके घर जाएगी। ताकि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकें।
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कोरोना संक्रमित/आशंकित को 14 तक फॉर्म करना होगा जमा
अमरोहा। पोस्टल बैलेट के लिए वोटर को रिर्टर्निंग ऑफिसर/एसडीएम नौगांवा सादात के पास फॉर्म देना होगा। कोविड-19 के संक्रमित या आशंकित को डॉक्टर की रिपोर्ट संलग्न करनी है। वरना कोरोना संक्रमित या आशंकित को पोस्टल बैलेट से वोट की अनुमति नहीं मिल सकेगी।
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तीन नवंबर से पहले पोस्टल बैलेट से वोट
अमरोहा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की तिथि तीन नवंबर से पहले पोस्टल बैलेट से वोट दिलाने का निर्देश दिया है। ताकि चुनाव की तैयारियों में अड़चन नहीं आए।
वोटर लिस्ट की वर्किंग कॉपी में अंकित रहेगा पीबी
अमरोहा। वोटिंग को पारदर्शी बनाए रखने के लिए वोटर लिस्ट की वर्किंग कॉपी में पोस्टल बैलेट (पीबी) अंकित रहेगा। ताकि मतदान पार्टियों को जानकारी मिल जाए कि पोस्टल बैलेट से वोट डाला जा चुका है।
बुजुर्ग वोटर की कर रहे छंटनी, दिव्यांग हैं 1,227
नौगांवा सादात। विधान सभा क्षेत्र के बुजुर्ग वोटर की छंटनी हो रही है। इसमें 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले वोटर का चिन्हांकन हो रहा है। जल्द ही 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर की सूची फाइनल हो जाएगी। वहीं दिव्यांग वोटर 1,227 हैं, जो हाथ, पैर, कान और आंख के अलावा अन्य तरह के दिव्यांग जन हैं।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग जन और कोविड 19 के संक्रमित आशंकित वोटर को पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। अधिसूचना के पांच दिन के अंदर तक फॉर्म भरना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करना है। पड़ताल के बाद उन्हें अनुमति दी जाएगी। टीम के बारे में एसएमएस से वोटर के घर आने की जानकारी देंगे। पोलिंग टीम संबंधित वोटर के दरवाजे पर दो बार दस्तक देगी। प्रत्याशियों को भी पोलिंग टीम के कार्यक्रम से अवगत कराना है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुुर्गों का चिन्हांकन हो रहा है।-विनय कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त और राजस्व