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Amroha News: नशा तस्कर को दो साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना
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अमरोहा।
नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने दो साल एक महीने 15 दिन की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
ये मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। 21 जनवरी 2021 को थाने में तैनात दरोगा वेद सिंह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। टीम काफूरपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो सूचना मिली कि नरैना गांव की ओर से रामवीर नाम का व्यक्ति आ रहा है। वह नशा करने का आदी है। वह नशे की पूर्ति के लिए अल्प्राजोलम का चूर्ण नशे के शौकीन लोगों को बेचता है। उसके पास अल्प्राजोलम का चूर्ण और अवैध असलहा भी है। इस पर पुलिस ने छापा मारकर रामवीर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके एक चाकू और पॉलिथीन में अल्प्राजोलम का चूर्ण मिला।
दोषी रामवीर रजबपुर, जोया, गजरौला के आसपास चलते फिरते लोगों को अल्प्राजोलम का पाउडर बेचता था। पुलिस ने रामवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी रामवीर को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 1 महीना 15 दिन की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने दो साल एक महीने 15 दिन की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
ये मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। 21 जनवरी 2021 को थाने में तैनात दरोगा वेद सिंह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। टीम काफूरपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो सूचना मिली कि नरैना गांव की ओर से रामवीर नाम का व्यक्ति आ रहा है। वह नशा करने का आदी है। वह नशे की पूर्ति के लिए अल्प्राजोलम का चूर्ण नशे के शौकीन लोगों को बेचता है। उसके पास अल्प्राजोलम का चूर्ण और अवैध असलहा भी है। इस पर पुलिस ने छापा मारकर रामवीर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके एक चाकू और पॉलिथीन में अल्प्राजोलम का चूर्ण मिला।
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दोषी रामवीर रजबपुर, जोया, गजरौला के आसपास चलते फिरते लोगों को अल्प्राजोलम का पाउडर बेचता था। पुलिस ने रामवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी रामवीर को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 1 महीना 15 दिन की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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