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दौलतपुर प्रकरण : दो समुदायों में आगजनी व तोड़फोड़ में दूसरे पक्ष के भी छह लोगों पर केस

Sun, 22 Jun 2025 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 22 Jun 2025 02:39 AM IST
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Daulatpur incident: Case filed against six people of the other side for arson and vandalism between two communities
नौगांवा सादात (अमरोहा)।
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घर में घुसकर आगजनी-तोड़फोड़ करने मामले में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के बाद पुलिस ने दूसरे समुदाय के छह लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। सभी के खिलाफ एससी एसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर, सांप्रदायिक तनाव के चलते दौलतपुर गांव में पुलिस और पीएसी तैनात है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर निगाह रखे हैं।
बुधवार को नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी कारोबारी इब्ने हसन का दामाद जावेद कार से सुसराल आ रहे थे। वह पृथीपुर चौराहे पर पहुंचे तो उनकी कार से गांव पृथीपुर निवासी महेंद्र सिंह की बाइक में टक्कर हो गई। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने जावेद से मारपीट की। साथ ही कार में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कारोबारी इब्ने हसन के घर पहुंचे और परिवार के लोगों से मारपीट कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में तोड़फोड़ और घर में आग लगा दी। मामले में पुलिस ने इब्ने हसन के बेटे मुस्तकीम की तहरीर पर अनुसूचित जाति के 18 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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इसमें महेंद्र, अमन, काविंद्र, मीकू, जोगेंद्र, वीरेंद्र, नन्हे, सिद्धू, नौबाहर, अक्षय, विक्की, महिलाल, शिवम, राजू, अजय पाल, हाजिराम, वीर सिंह, राजेंद्र ठेकेदार और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। बाद में पुलिस से चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन, अनुसूचित जाति के लोगों ने भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दूसरे समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नौगांवा सादात थाने में धरना दिया था। इसके बाद शनिवार को एसपी कार्यालय पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित था। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस ने अनुसूचित जाति के महेंद्र की पत्नी नन्ही की शिकायत पर इब्ने हसन, इस्तकार, मुस्तकीम, जुनैद, गुलफाम और जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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इन धाराओं में दर्ज की गई रिपोर्ट
सीओ ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोगों पर बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2), 351(3), 191, 281, 125 (बी) और एससी एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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यह लगाया आरोप
अनुसूचित जाति के लोगों का आरोप है कि 18 जून की दोपहर 2:30 बजे पृथीपुर सराय के रहने वाले महेंद्र सिंह मजदूरी करके घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में दिल्ली नंबर कार के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही महेंद्र सिंह की पत्नी नन्ही, बेटा अंकुश और परिवार के छिद्दा व विनोद मौके पर पहुंच गए। तभी कार मलिक के रिश्तेदार इब्ने हसन, इस्तकार, मुस्तकीम, जुनैद, गुलफाम और जावेद आ गए और गाली गलौज करने लगे। एक्सीडेंट करने की बात कहते हुए मारपीट कर दी। घटना में विनोद और छिद्दा घायल हो गए। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

मुकदमा दर्ज के बाद बजरंग दल का धरना स्थगित
दौलतपुर प्रकरण को लेकर अनुसूचित जाति के समर्थन में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन था। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दर्ज कर लिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
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