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निजी अस्पतालों को सीआरएस पोर्टल पर अपडेट रखना होगा जन्म-मृत्यू का ब्योरा
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अमरोहा। निजी अस्पतालों को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म-मृत्यु का ब्योरा अपडेट रखना होगा। विभाग ने इसके लिए निजी अस्पतालों को यूजर आइडी और पासवर्ड दिया है। जन्म या मौत का उसका ब्योरा पोर्टल पर चढ़ाते ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर हो जाएगी। निजी अस्पताल केवल अपने अस्पताल का ब्योरा देंगे, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते। प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल और केवल नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को ही है।
सीएमओ डा. सौभाग्य प्रकाश ने बताया कि अभी तक जिले के निजी अस्पताल तंत्र अपने अस्पतालों में होने वाली जन्म-मृत्यु का रिकार्ड विभाग को उपलब्ध नहीं कराते थे। ऐसे में रिकार्ड नहीं मिलने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने में दिक्कत आती थी। समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएमओ ने निजी अस्पतालों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिले के पंजीकृत निजी चिकित्सकों को जन्म-मृत्यु का ब्योरा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल (सीआरएस) पर अपलोड करना होगा। इसके लिए निजी अस्पतालों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसके बाद यह अस्पताल ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ जाएंगे। प्रक्रिया के तहत पंजीकृत निजी अस्पतालों में जन्मे बच्चों और मौत होने वाले व्यक्ति का रिकार्ड अपर जिला रजिस्ट्रार (सीएमओ) के पोर्टल पर पहुंच जाएगा। इसे स्वास्थ्य विभाग के अफसर देख सकेंगे। सीएमओ ने बताया कि निजी अस्पताल संचालकों को जन्म और मृत्यृ प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार न तो था, न ही है। वह केवल अपने यहां होने वाले जन्म या मृत्यु का ब्योरा सरकार के पोर्टल पर अपडेट रखेंगे। प्रमाण पत्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पहले की तरह नगर पालिका-नगर पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर पर ही बनाए जाएंगे।
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सीएमओ डा. सौभाग्य प्रकाश ने बताया कि अभी तक जिले के निजी अस्पताल तंत्र अपने अस्पतालों में होने वाली जन्म-मृत्यु का रिकार्ड विभाग को उपलब्ध नहीं कराते थे। ऐसे में रिकार्ड नहीं मिलने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने में दिक्कत आती थी। समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएमओ ने निजी अस्पतालों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिले के पंजीकृत निजी चिकित्सकों को जन्म-मृत्यु का ब्योरा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल (सीआरएस) पर अपलोड करना होगा। इसके लिए निजी अस्पतालों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसके बाद यह अस्पताल ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ जाएंगे। प्रक्रिया के तहत पंजीकृत निजी अस्पतालों में जन्मे बच्चों और मौत होने वाले व्यक्ति का रिकार्ड अपर जिला रजिस्ट्रार (सीएमओ) के पोर्टल पर पहुंच जाएगा। इसे स्वास्थ्य विभाग के अफसर देख सकेंगे। सीएमओ ने बताया कि निजी अस्पताल संचालकों को जन्म और मृत्यृ प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार न तो था, न ही है। वह केवल अपने यहां होने वाले जन्म या मृत्यु का ब्योरा सरकार के पोर्टल पर अपडेट रखेंगे। प्रमाण पत्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पहले की तरह नगर पालिका-नगर पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर पर ही बनाए जाएंगे।
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