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किशोरी से छेड़खानी में दोषी को दो साल की सजा
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किशोरी से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी किशोरी 11 जनवरी 2021 की शाम जंगल गई थी। घर लौटते समय ऋषिपाल ने उसके पकड़ लिया। गन्ने के खेत में खींचकर छेड़खानी की। शोर मचाने और परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो द्वितीय) की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त ऋषिपाल को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी किशोरी 11 जनवरी 2021 की शाम जंगल गई थी। घर लौटते समय ऋषिपाल ने उसके पकड़ लिया। गन्ने के खेत में खींचकर छेड़खानी की। शोर मचाने और परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो द्वितीय) की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त ऋषिपाल को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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