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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट में बुलंदशहर के दोषी को दो साल पांच माह की सजा
Sun, 07 Dec 2025 02:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 07 Dec 2025 02:36 AM IST
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अमरोहा। दो साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने बुलंदशहर के दोषी राशिद को दो साल पांच महीने 15 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर बाहर था।
गैंगस्टर एक्ट का मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने गौतमबुद्ध नगर निवासी गिरधरपुर निवासी तरुण उर्फ भूरा, दादरी रेलवे रोड स्थित नई कॉलोनी निवासी आंसू उर्फ मोहम्मद व बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थानाक्षेत्र के गांव गिनौरी निवासी राशिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। सभी ने शराब व्यापारी से ज्वैलरी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर है। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय न्यायालय में चल रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर राशिद को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल पांच महीने 15 दिन की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त तरुण उर्फ भूरा और आशु उर्फ आस मोहम्मद की पत्रावली अलग चल रही है।
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गैंगस्टर एक्ट का मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने गौतमबुद्ध नगर निवासी गिरधरपुर निवासी तरुण उर्फ भूरा, दादरी रेलवे रोड स्थित नई कॉलोनी निवासी आंसू उर्फ मोहम्मद व बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थानाक्षेत्र के गांव गिनौरी निवासी राशिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। सभी ने शराब व्यापारी से ज्वैलरी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर है। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय न्यायालय में चल रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर राशिद को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल पांच महीने 15 दिन की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त तरुण उर्फ भूरा और आशु उर्फ आस मोहम्मद की पत्रावली अलग चल रही है।
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