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अवैध शराब बनाने में आरोपी को 5 साल कैद
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अमरोहा। अवैध और सिंथेटिक शराब बनाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला बछरायूं थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 का है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि नवापुरा गांव के जंगल में कुछ लोग सिरा स्प्रिट और यूरिया से शराब बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मार दिया। घेराबंदी कर गांव के ही धर्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने धर्म सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया। जांच में आरोपी द्वारा शराब इथाइल एल्कोहल स्पीड अमोनियम और यूरिया से बनाना पाया गया। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुरेश चंद प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने जोरदार पैरवी की। आर्थिक और सामाजिक मानव जीवन के लिए घातक बताते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की अपील की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूत के आधार पर आरोपी धर्म सिंह को दोषी करार दिया। पांच साल की सजा सुनाई और 11 हजार का जुर्माना लगाया। इसके बाद आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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मामला बछरायूं थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 का है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि नवापुरा गांव के जंगल में कुछ लोग सिरा स्प्रिट और यूरिया से शराब बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मार दिया। घेराबंदी कर गांव के ही धर्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने धर्म सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया। जांच में आरोपी द्वारा शराब इथाइल एल्कोहल स्पीड अमोनियम और यूरिया से बनाना पाया गया। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुरेश चंद प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने जोरदार पैरवी की। आर्थिक और सामाजिक मानव जीवन के लिए घातक बताते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की अपील की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूत के आधार पर आरोपी धर्म सिंह को दोषी करार दिया। पांच साल की सजा सुनाई और 11 हजार का जुर्माना लगाया। इसके बाद आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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