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Amroha News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद

Sun, 06 Aug 2023 01:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 06 Aug 2023 01:20 AM IST
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20 years imprisonment for the accused in kidnapping and raping a girl student
रामपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कैद और 65,500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।
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मामला पटवाई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 3 जून 2022 की रात्रि की घटना बताते हुए थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसका आरोप है कि उसकी कक्षा आठ में पढ़ने वाली बेटी को पड़ोस का ही रहने वाला आरोपी बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मुकदमें की सुनवाई शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मो. रफी की काेर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दिनेश कुमार को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कैद और 65,500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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