{"_id":"62112feb0a6d93109c424e2c","slug":"10-years-imprisonment-for-raping-a-woman-by-entering-the-house-jpnagar-news-mbd4193559155","type":"story","status":"publish","title_hn":"घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमरोहा। घर में घुसकर तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना बछरायूं थानाक्षेत्र में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार किराए के मकान में रहता है। 25 मार्च 2017 को मजदूर की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। तभी पड़ोसी मोहल्ले का रहने वाला शब्बू उर्फ महताब घर में घुस आया और तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर तमंचे से पिटाई भी की थी। आरोपी पहले से महिला पर गंदी नजर रखता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और आरोपी शब्बू उर्फ मेहताब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
शनिवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शब्बू उर्फ महताब को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह घटना बछरायूं थानाक्षेत्र में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार किराए के मकान में रहता है। 25 मार्च 2017 को मजदूर की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। तभी पड़ोसी मोहल्ले का रहने वाला शब्बू उर्फ महताब घर में घुस आया और तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर तमंचे से पिटाई भी की थी। आरोपी पहले से महिला पर गंदी नजर रखता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और आरोपी शब्बू उर्फ मेहताब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
विज्ञापन
शनिवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शब्बू उर्फ महताब को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन