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Amethi News: जानलेवा हमले में चाचा व दो भतीजे दोषी करार

Fri, 24 Jul 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 24 Jul 2026 12:30 AM IST
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Uncle and two nephews convicted in murderous attack.
अमेठी सिटी। भूमि विवाद में जानलेवा हमले के 13 साल पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर की अदालत ने चाचा और दो भतीजों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा।
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मुसाफिरखाना के पूरे भगवानदीन विसारा पश्चिम निवासी साधू सरन ने 26 अप्रैल 2013 की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव की दुकान से लौटते समय भूमि विवाद को लेकर जगेसर, ध्रुवराज और राजबहादुर सहित अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर श्याम मोहन जायसवाल की अदालत में हुई। अदालत ने जगेसर, ध्रुवराज और राजबहादुर को आपराधिक मानव वध के प्रयास सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है।
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