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Amethi News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की मिली सजा

Fri, 26 Jan 2024 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 26 Jan 2024 01:30 AM IST
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The man guilty of molesting a teenage girl was sentenced to five years' imprisonment
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने आरोपी को मां को भी धमकी देने के आरोप में एक वर्ष की सजा से दंडि़त किया है। दोषियों पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ आरोपी डेविड ने 09 अक्तूबर 2021 को छेड़छाड़ की थी। आरोपी की मां श्यामा देवी ने कार्रवाई करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी डेविड को छेड़छाड़ करने और उसकी मां श्यामा देवी को धमकी देने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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छेड़छाड़ के आरोपी को मिली तीन साल की सजा

सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव की किशोरी के साथ 10 जून 2018 की रात मेें गांव के ही आरोपी राम बहादुर उर्फ प्रद्युम्न कोरी ने छेड़छाड़ की थी। दूसरे दिन पूंछने पर आरोपी ने किशोरी को लाठी से मारकर जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने आरोपी राम बहादुर उर्फ प्रद्युम्न कोरी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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