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जिले में 31 मई तक लागू रहेगी धारा 144
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गौरीगंज (अमेठी)। आगामी दिनों में हिंदू व मुस्लिम समुदाय के पड़ने वाले कई त्यौहारों, एमएलसी चुनाव व कोविड को देखते हुए जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की प्रति अफसरों को भेजते हुए उसका पूरे जिले में कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व सुशील प्रताप सिंह ने शनिवार देर शाम जिले में धारा 144 लगाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को महावीर जयंती एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे तथा 29 अप्रैल को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार है।
इसके साथ ही तीन मई को ईद-उल-फितर, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा व अन्य पर्वों/त्योहारों तथा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू की गई है।
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कहा कि जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा 31 मई तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। एडीएम ने बताया कि उक्त अवधि में संपूर्ण जिले में (शहर/ग्रामीण) मास्क की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवागमन व जनपद वासियों को बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
व्यापारियों को बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान देने से मना करने को कहा गया है। शादी समारोह में अतिथियों को मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों की अनिवार्यता होगी। इस दौरान अनावश्यक भीड़ समूह को प्रतिबंधित किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे।
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
किसी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना/धार्मिक जुलूस प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह द्वारा न तो किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध किया जाएगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। साथ ही किसी विद्युत उपकेंद्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएगा।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व सुशील प्रताप सिंह ने शनिवार देर शाम जिले में धारा 144 लगाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को महावीर जयंती एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे तथा 29 अप्रैल को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार है।
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इसके साथ ही तीन मई को ईद-उल-फितर, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा व अन्य पर्वों/त्योहारों तथा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू की गई है।
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कहा कि जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा 31 मई तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। एडीएम ने बताया कि उक्त अवधि में संपूर्ण जिले में (शहर/ग्रामीण) मास्क की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवागमन व जनपद वासियों को बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
व्यापारियों को बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान देने से मना करने को कहा गया है। शादी समारोह में अतिथियों को मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों की अनिवार्यता होगी। इस दौरान अनावश्यक भीड़ समूह को प्रतिबंधित किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे।
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
किसी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना/धार्मिक जुलूस प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह द्वारा न तो किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध किया जाएगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। साथ ही किसी विद्युत उपकेंद्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएगा।