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अमेठी में खुले रहेंगे किराना व मेडिकल स्टोर
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गौरीगंज (अमेठी)। 14 अप्रैल तक के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी किराना व मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी दुकानें सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है। हालांकि दुकानदार दुकान पर सामान नहीं बेचकर सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगे।
लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को घर पर ही सुविधा मुहैया करवाने में जुटे डीएम अरुण कुमार ने खाद्य सामग्री व दवाओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर कराने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए जिले के सभी किराना व दवा विक्रेताओं को अपनी दुकानें सुबह छह से रात 11 बजे तक खुली रखने को कहा गया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान खुलने की अवधि में भी कोई दुकानदार अपनी दुकान पर सामान की बिक्री नहीं कर सकेगा। उसे सिर्फ लोगों की मांग पर होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी के लिए उसे वाहन/रिक्शा तथा डिलेवरी ब्वॉय का पास दिया जाएगा। पास के लिए दुकानदार अपनी तहसीलों में संपर्क कर सकते हैं। डीएम ने मेडिकल स्टोर्स की जांच के लिए जिला आबकारी अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर की एक कमेटी भी गठित की है।
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ओवररेटिंग पर होगी कार्रवाई
डीएम का कहना है कि यह निर्णय लोगों को सहूलियत दिलाने के लिए लिया गया है। होम डिलीवरी के दौरान कोई भी दुकानदार किसी सामान का ज्यादा मूल्य लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को घर पर ही सुविधा मुहैया करवाने में जुटे डीएम अरुण कुमार ने खाद्य सामग्री व दवाओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर कराने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए जिले के सभी किराना व दवा विक्रेताओं को अपनी दुकानें सुबह छह से रात 11 बजे तक खुली रखने को कहा गया है।
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जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान खुलने की अवधि में भी कोई दुकानदार अपनी दुकान पर सामान की बिक्री नहीं कर सकेगा। उसे सिर्फ लोगों की मांग पर होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी के लिए उसे वाहन/रिक्शा तथा डिलेवरी ब्वॉय का पास दिया जाएगा। पास के लिए दुकानदार अपनी तहसीलों में संपर्क कर सकते हैं। डीएम ने मेडिकल स्टोर्स की जांच के लिए जिला आबकारी अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर की एक कमेटी भी गठित की है।
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ओवररेटिंग पर होगी कार्रवाई
डीएम का कहना है कि यह निर्णय लोगों को सहूलियत दिलाने के लिए लिया गया है। होम डिलीवरी के दौरान कोई भी दुकानदार किसी सामान का ज्यादा मूल्य लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।