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Amethi News: ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित
Sat, 01 Feb 2025 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:48 AM IST
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अमेठी सिटी। ग्राम पंचायत को आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करना अमेठी ब्लॉक के गड़ेरी ग्राम पंचायत के प्रधान को भारी पड़ा। जांच में मामला सही मिलने व हाईकोर्ट के निर्देश पर जवाब प्राप्त कर परीक्षण किया गया। परीक्षण में भी आरोप सही मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित करते हुए विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।
गड़ेरी गांव निवासी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने ग्राम प्रधान विनय कुमार के खिलाफ विकास के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने की शिकायत की थी। कई कार्यों के लिए डीएम निशा अनंत ने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से जांच करवाई तो आरोप सही मिले। मामले में नोटिस जारी कर ग्राम प्रधान से जवाब मांगा गया। इसके बाद अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी जांच करवाई गई। आरोपों में सच्चाई मिलने के बाद ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया गया था।
इसपर निलंबित ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी गठित कर शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत में दिए गए बिंदु, जांच अधिकारी की रिपोर्ट व ग्राम प्रधान से दोबारा जवाब मांगकर परीक्षण करवाया गया। परीक्षण में भी ग्राम प्रधान पर लगे आरोप सही मिले। इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान विनय के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया।
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ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्य आरती मौर्य, अभिषेक और संगीता की टीम गठित की है। इसके बाद अधिशासी अभियंता नलकूप को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की जांच कर अंतिम कार्रवाई पूरी करते हुए रिपोर्ट डीपीआरओ को देने की बात कही है।
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गड़ेरी गांव निवासी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने ग्राम प्रधान विनय कुमार के खिलाफ विकास के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने की शिकायत की थी। कई कार्यों के लिए डीएम निशा अनंत ने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से जांच करवाई तो आरोप सही मिले। मामले में नोटिस जारी कर ग्राम प्रधान से जवाब मांगा गया। इसके बाद अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी जांच करवाई गई। आरोपों में सच्चाई मिलने के बाद ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया गया था।
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इसपर निलंबित ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी गठित कर शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत में दिए गए बिंदु, जांच अधिकारी की रिपोर्ट व ग्राम प्रधान से दोबारा जवाब मांगकर परीक्षण करवाया गया। परीक्षण में भी ग्राम प्रधान पर लगे आरोप सही मिले। इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान विनय के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया।
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ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्य आरती मौर्य, अभिषेक और संगीता की टीम गठित की है। इसके बाद अधिशासी अभियंता नलकूप को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की जांच कर अंतिम कार्रवाई पूरी करते हुए रिपोर्ट डीपीआरओ को देने की बात कही है।