{"_id":"655a5df937135c440c020a85","slug":"crackdown-on-eight-accused-of-murder-of-booth-president-gangster-accused-amethi-news-c-96-1-brp1002-9004-2023-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: बूथ अध्यक्ष के आठ हत्यारोपियों पर कसा शिकंजा, लगाया गैंगस्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: बूथ अध्यक्ष के आठ हत्यारोपियों पर कसा शिकंजा, लगाया गैंगस्टर
Mon, 20 Nov 2023 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 20 Nov 2023 12:41 AM IST
विज्ञापन
अमेठी। भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हत्या के मामले में जेल में बंद आठ आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। डीएम राकेश कुमार मिश्र की अनुमति के बाद आठ आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में है। संग्रामपुर थानाक्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष दिनेश सिंह (40) की 18 जुलाई की देरशाम बाइक सवार हमलावरों ने भिटहरी के पास ओवरटेक कर पिटाई कर दी। पिटाई से दिनेश की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक दिनेश सिंह की पुत्री शालिनी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में संजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, दीपक सिंह, ऋषभ सिंह, विमल सिंह, अभय प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, राम करन वर्मा, रवि शंकर पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में सभी सुल्तानपुर जेल में है। संग्रामपुर पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी।
डीएम की अनुमति के बाद शुक्रवार को पुलिस ने सभी आठों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि इस मामले में संग्रामपुर थाने में प्रभारी निरीक्षक की तरफ से गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस मामले में संजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, दीपक सिंह, ऋषभ सिंह, विमल सिंह, अभय प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, राम करन वर्मा, रवि शंकर पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में सभी सुल्तानपुर जेल में है। संग्रामपुर पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी।
विज्ञापन
डीएम की अनुमति के बाद शुक्रवार को पुलिस ने सभी आठों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि इस मामले में संग्रामपुर थाने में प्रभारी निरीक्षक की तरफ से गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन