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Amethi News: एएसपी और सीओ को अदालत ने किया तलब
Sat, 13 Jun 2026 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 13 Jun 2026 12:44 AM IST
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अमेठी सिटी। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुए हमले और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट सुल्तानपुर राकेश पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने तत्कालीन एएसपी अमेठी व वर्तमान एएसपी अंबेडकरनगर हरेंद्र कुमार, तत्कालीन सीओ अखिलेश वर्मा और विक्रम विवेक सिंह को समन जारी कर 29 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। साथ ही डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है।
गौरीगंज कोतवाली के पूरे गोसाई मजरे सुजानपुर के रहने वाले वादी वीरेंद्र कुमार ने 25 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानी चुनाव की रंजिश में उन पर और उनके भाई राकेश कुमार पर हमला किया गया था। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
मामले की जांच के दौरान पहले सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया था, लेकिन उसे वापस कर दिया गया। बाद में दोबारा जांच हुई। इस दौरान विक्रम विवेक सिंह को क्लीनचिट दे दी गई और बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया।
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वादी ने विक्रम विवेक सिंह को क्लीनचिट दिए जाने पर अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया में खामियां पाईं। अदालत ने माना कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसी आधार पर हरेंद्र कुमार, अखिलेश वर्मा और विक्रम विवेक सिंह को तलब किया गया है। अदालत ने आदेश की प्रति डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को भी भेजी है, ताकि मामले में विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई की जा सके।
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गौरीगंज कोतवाली के पूरे गोसाई मजरे सुजानपुर के रहने वाले वादी वीरेंद्र कुमार ने 25 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानी चुनाव की रंजिश में उन पर और उनके भाई राकेश कुमार पर हमला किया गया था। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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मामले की जांच के दौरान पहले सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया था, लेकिन उसे वापस कर दिया गया। बाद में दोबारा जांच हुई। इस दौरान विक्रम विवेक सिंह को क्लीनचिट दे दी गई और बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया।
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वादी ने विक्रम विवेक सिंह को क्लीनचिट दिए जाने पर अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया में खामियां पाईं। अदालत ने माना कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसी आधार पर हरेंद्र कुमार, अखिलेश वर्मा और विक्रम विवेक सिंह को तलब किया गया है। अदालत ने आदेश की प्रति डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को भी भेजी है, ताकि मामले में विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई की जा सके।