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Amethi News: सरसों तेल में मिलावट, दाल में मिला सिंथेटिक रंग
Tue, 27 Feb 2024 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 27 Feb 2024 12:46 AM IST
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अमेठी सिटी। दीपावली व अन्य त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग से एकत्र किए गए नमूनों में से 144 की जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से मिल गई है। जिसमें से 86 खाद्य पदार्थ अधोमानक व नौ असुरक्षित पाए गए हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में एक अप्रैल से 31 जनवरी तक लिए गए जांच नमूनों की रिपोर्ट अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी ने बताया कि कुल 95 नमूने मानक के विपरीत पाए गए हैं। बताया कि 86 अधोमानक या सबस्टैंडर्ड नमूनों का अर्थ है कि जितनी मात्रा में उसमें मात्रा घोषित की गई है, उससे कम या ज्यादा पाए गए हैं। नौ नमूने मानव जीवन के लिए असुरक्षित मिले हैं। नौ में से चार में नियमों का उल्लंघन पाया गया है।
एक सरसों तेल में राइस ब्रान की मिलावट है, दाल के एक नमूनों में सिंथेटिक रंग व दूसरे में कीड़े पड़ गए थे। रंगीन कचरी में भी सिंथेटिक रंग मिला पाया गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से उन्हीं खाद्य पदार्थों का सैंपल भरा जाता है, जिनके फेल होने की संभावना रहती है।
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20 लाख जुर्माना, 113 पर केस
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी ने बताया कि साल भर में 121 मामलों में 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कुल 113 लोगों पर केस दायर किया गया है। मिलावट के मामले में अन्य रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में एक अप्रैल से 31 जनवरी तक लिए गए जांच नमूनों की रिपोर्ट अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी ने बताया कि कुल 95 नमूने मानक के विपरीत पाए गए हैं। बताया कि 86 अधोमानक या सबस्टैंडर्ड नमूनों का अर्थ है कि जितनी मात्रा में उसमें मात्रा घोषित की गई है, उससे कम या ज्यादा पाए गए हैं। नौ नमूने मानव जीवन के लिए असुरक्षित मिले हैं। नौ में से चार में नियमों का उल्लंघन पाया गया है।
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एक सरसों तेल में राइस ब्रान की मिलावट है, दाल के एक नमूनों में सिंथेटिक रंग व दूसरे में कीड़े पड़ गए थे। रंगीन कचरी में भी सिंथेटिक रंग मिला पाया गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से उन्हीं खाद्य पदार्थों का सैंपल भरा जाता है, जिनके फेल होने की संभावना रहती है।
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20 लाख जुर्माना, 113 पर केस
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी ने बताया कि साल भर में 121 मामलों में 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कुल 113 लोगों पर केस दायर किया गया है। मिलावट के मामले में अन्य रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।